Sunday, April 1, 2018

असंगठित श्रमिक के रूप में “कचरा व पन्नी बीनने वाले” भी करा सकते हैं पंजीयन

असंगठित श्रमिक के रूप में “कचरा व पन्नी बीनने वाले” भी करा सकते हैं पंजीयन 
 
अनुपपुर | 01-अप्रैल-2018
 
   
    असंगठित श्रमिकों में कचरा व पन्नी बीनने वाले, कृषि कार्य में लगे मजदूर, घरेलू कामकाजी मजदूर, फेरी लगाकर दूध बेचने वाले, फेरी लगाकर रद्दी व कबाड़ी का समान खरीदने वाले, मत्स्य पालन मजदूर, पत्थर तोड़ने वाले, ईट बनाने वाले, दुकानों पर काम करने वाले, गोदामों में कार्य करने वाले, परिवहन, हथकरघा, पावरलूम, रंगाई, छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, जूते बनाने वाले, ऑटो रिक्शा चालक, आटा, तेल, दाल मिलों में काम करने वाले मजदूर, लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, लोहार, बढ़ाई, आतिशबाजी उद्योग में लगे सभी मजदूरों का पंजीयन किया जा सकता है। इसके अलावा प्रायवेट सुरक्षा में लगे कर्मचारियों दरी व कारपेट बनाने वाले, आतिशबाजी व माचिस बनाने वाले सभी मजदूरों, कृषि मण्डियों में हम्माली करने वाले, तुलाई कराने वाले, बोरे सिलने वाले का पंजीयन किया जा सकता है।
    कैसे होगा पंजीयन-पंजीयन के लिए आवेदक को घोषणा पत्र व आवेदन, समग्र आईडी क्रमांक, पासपोर्ट साईज फोटो देना होगा। यह पंजीयन आगामी 5 वर्ष तक वैध रहेगा। पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। पंजीयन के बाद आवेदक के मोबाइल पर वाईस कॉल व मेसेज भी आयेगा।

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