| दिव्यांगजनों के लिए 6 प्रतिशत पद आरक्षित करने के निर्देश |
| अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018 |
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री अशोक शाह ने सभी शासकीय विभागों से कहा है कि दिव्यांगजनों के लिये 6 प्रतिशत पदों का आरक्षण सुनिश्चित कर पद पूर्ति की कार्यवाही निर्धारित समायावधि में पूर्ण की जाये। विभागों से कहा गया है कि यह कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय के तत्सबंधित पारित निर्णय तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2017 के परिपालन में की जाये।
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Saturday, April 7, 2018
दिव्यांगजनों के लिए 6 प्रतिशत पद आरक्षित करने के निर्देश
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