Monday, April 16, 2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लागू प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा निरस्त

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लागू प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा निरस्त 
 
अनुपपुर | 16-अप्रैल-2018
 
   कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनूपपुर श्री अजय शर्मा द्वारा जिले में प्रभावशील दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को निरस्त कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार 9 अप्रैल से सोशल मीडिया एवं आपत्ति जनक संदेशों के संबंध में तथा आरक्षण के मुद्दे पर जुलूस, बैठकें, रैली-सभा तथा घेराव के आयोजन,  पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश किया गया था, ताकि जिले में लोकशांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि वर्तमान मे जिले में विद्यमान स्थितियों पर विचारोपरांत प्रतिबंधात्मक आदेश की प्रभावशीलता की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने के दृष्टिगत दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जारी उक्त आदेश 9 अप्रैल 2018 को एतद् द्वारा निरस्त किया गया है।
   श्री शर्मा ने कहा है कि जिले की सामाजिक समरसता और आपसी सौहाद्र को बनाए रखे। आप ने कहा सोशल मिडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर भडकाउ मैसेज से रहे सावधान। स्वविवेक से काम ले, प्रशासन का शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। जिले की शांति व्यवस्था से छेड़छाड़ करने वाले तत्वों के  खिलाफ कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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