Thursday, March 15, 2018

मॉझी जनजाति के सदस्यों के हितों का होगा संरक्षण

मॉझी जनजाति के सदस्यों के हितों का होगा संरक्षण 
 
अनुपपुर | 15-मार्च-2018
 
 
    सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कलेक्टरों को परिपत्र भेजकर बताया है कि राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह, निषाद आदि जाति के जिन व्यक्तियों द्वारा “माझी” अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर 11 नवम्बर 2005 के पूर्व शासकीय सेवाओं में नियोजन व शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाये, किन्तु उक्त दिनांक के पश्चात उन्हें अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं मानते हुये आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। 

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