Saturday, March 17, 2018

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सहजता से उपलब्ध करायें जानकारी-कमिश्नर

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सहजता से उपलब्ध करायें जानकारी-कमिश्नर 
 
अनुपपुर | 17-मार्च-2018
 
 
    आयुक्त शहडोल संभाग श्री रजनीश श्रीवास्तव ने शहडोल संभाग के सभी शासकीय विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों द्वारा मांगी गई जानकारी नागरिकों को सहजता से उपलब्ध करायें। कमिश्नर ने कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम एक कानून है तथा इसके तहत मांगी गई जानकारी देना अनिवार्य है। कमिश्नर ने निर्देश दिये हैं कि अधिकारी यह प्रयास करें कि नागरिकों को सहजता से जानकारी उपलब्ध हो तथा अपील तक प्रकरण नहीं आये। कमिश्नर ने निर्देश दिये हैं कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी सजगता और सतर्कता के साथ मुहैया करायें। कमिश्नर ने उक्त निर्देश गुरूवार को आदिम जाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग एवं निर्माण विभागो की समीक्षा बैठक में अधिकारियो को दिये। कमिश्नर ने निर्देशित करते हुये कहा कि सीएम हेल्प लाईन में प्राप्त शिकायतों का अधिकारी प्राथमिकता के साथ निराकरण सुनिश्चित करायें। उन्होने कहा है कि सीएम हेल्प लाईन की शिकायत का अधिकारियों को जैसे ही एसएमएस प्राप्त होता है वे शिकायतकर्ता से चर्चा करें तथा देखें कि शिकायतकर्ता की समस्या क्या है तथा उसकी शिकायत के आधार पर उसकी शिकायत का निराकरण सुनिश्चित करायें।
 

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