| सभी ग्राम पंचायतों में उपयोगी शौचालय होना अनिवार्य |
| अनुपपुर | 22-सितम्बर-2018 |
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना जिलें के सभी ग्राम पंचायत भवनों में उपयोगी शौचालय होने की अनिवार्यता पर बल दिया है। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत भवनों में पंच परमेश्वर की राशि से शौचालय का निर्माण एवं उपयोग 02 अक्टूबर 2018 तक अनिवार्यतः सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। आपने निर्देश में कहा कि पालन सुनिश्चित ना करने पर शासकीय सेवकों के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के तहत कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच के विरूद्ध धारा 40 की कार्यवाही की जावेगी। जिसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी।
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Saturday, September 22, 2018
सभी ग्राम पंचायतों में उपयोगी शौचालय होना अनिवार्य
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