Friday, August 3, 2018

बिना लायसेंस ट्रेक्टर चलाने वालों पर होगी वैधानिक कार्यवाही

बिना लायसेंस ट्रेक्टर चलाने वालों पर होगी वैधानिक कार्यवाही 
ग्रामीण क्षेत्रों में भी यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध चलेगा अभियान 
अनुपपुर | 03-अगस्त-2018
   प्रदेश में बिना लायसेंस ट्रेक्टर चलाने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिन जिलों में ट्रेक्टर चालकों की लापरवाही से वाहन दुर्घटनाएँ अधिक घटित हुई हैं और चलकों के पास लायसेंस नहीं हैं; ऐसे जिलों को चिन्हित कर बिना लायसेंस ट्रेक्टर चलाने वालों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह निर्णय मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह की अध्यक्षता में गत माह हुई बैठक में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा प्रदाय निर्देशानुसार बैठक में प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से हो रही मृत्यु के संबंध में चर्चा कर कार्य-योजना तैयार करने के लिये विचार-विमर्श हुआ।
   बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही की जाये। शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में सड़क दुर्घटना की संख्या एवं उससे होने वाली मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है। बरसात के मौसम में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्गों और अन्य मार्गों पर आवारा मवेशियों के प्रवेश पर रोकथाम के लिये आवश्यक कार्यवाही करने को भी कहा गया।

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