| पुष्पराजगढ़ जनपद के ग्राम करनपठार में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न |
| एडीजे. तथा डीआईजी. ने ग्रामीणों को दी कानूनी जानकारी |
| अनुपपुर | 28-जून-2018 |
शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री धुर्वे ने विधिक सहायता योजना के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि न्याय पाने का हक हर व्यक्ति को है। कोई भी व्यक्ति आर्थिक आधार पर न्याय पाने से वंचित न हो इसके लिये जिला प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। श्री धुर्वे ने घरेलू हिंसा, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम के संबंध में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की। व्यवहार न्यायाधीश श्री यादव द्वारा बताया गया कि मध्यस्थता, जनउपयोगी लोक अदालत एवं नेशनल लोक अदालत के विषय में जानकारी प्रदान कर बताया गया कि किसी भी मामले के निराकरण का सबसे अच्छा हल लोक अदालत है। जहां एक दिन में ही मामले का निराकरण संभव है। इससे पक्षकारों के समय एवं पैसे दोनों की बचत होती है। शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर सत्र न्यायाधीश श्री जी.एस. नेताम ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुये कहा कि कानून की जानकारी काफी बृहद है। आजकल मोबाइल युग है, मोबाइल हर व्यक्ति की पहुंच में है, इसका जितना उपयोग हो रहा है उतना ही दुरूपयोग भी किया जाता है। जिससे साइबर क्राईम बढ़ रहे हैं। पालकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों के इंटरनेट व मोबाईल उपयोग पर नजर रखें। जिससे बच्चे गलत राह में न जा सकें। डीआईजी श्री पी.एस.उइके ने उपस्थिजनों को वाहन चलाने के दौरान सावधानी बरतने की बात कही। उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस वाहन नहीं चलाना चाहिए और नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने के लिये नहीं देना चाहिए। वर्तमान में दुर्घटना के दौरान होने वाली मृत्यु दर में इजाफा हुआ है। शिविर के दौरान थाना प्रभारी अरविंद साहू, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से ऋषि पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारी एवं ग्रामवासी उपस्थित थे। शिविर के अंत में थाना प्रभारी श्री साहू द्वारा आभार व्यक्त किया गया। |
Thursday, June 28, 2018
पुष्पराजगढ़ जनपद के ग्राम करनपठार में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न
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