| आधार नम्बर को बैंक खाते से लिंक करें 30 जून तक |
| अनुपपुर | 29-जून-2018 |
भारत सरकार द्वारा धनशोधन निवारण (अभिलेख का अनुरक्षण) नियम-2005 में संशोधन करते हुए अब आधार नम्बर को बैंक खाते में दर्ज करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिये 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इस तिथि के पश्चात बगैर आधार नम्बर वाले बैंक खातों से व्यवहार नहीं किये जा सकेंगे। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है कि हितग्राहियों को सभी भुगतान आधार नम्बर के आधार पर ही किये जायेंगे।
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Friday, June 29, 2018
आधार नम्बर को बैंक खाते से लिंक करें 30 जून तक
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