| मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में संशोधित आदेश जारी |
| अनुपपुर | 18-मई-2018 |
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में मंत्री परिषद व्दारा पुनरू संशोधन कर संशोधित आदेश जारी कर दिए है जिसके फलस्वरूप अब मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग व्दारा भी संचालित की जाएगी। अब मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अंतर्गत आयु सीमा के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग, व्यापार के क्षेत्र में स्थापित न हो, तथा केवल आवेदक आयकरदाता न हो।
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Friday, May 18, 2018
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में संशोधित आदेश जारी
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