शिक्षा का अधिकार कानून |
प्रायवेट स्कूलों की मान्यता के लिये ऑनलाइन आवेदन 7 अगस्त तक |
अनुपपुर | 04-अगस्त-2018 |
प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रायवेट स्कूलों की मान्यता एवं नवीनीकरण के लिये ऑनलाइन आवेदन 7 अगस्त तक किये जा सकेंगे। यह आवेदन नियत तिथि तक कार्यालयीन समय में दिये जा सकेंगे।
जिलों में बीआरसीसी द्वारा 7 अगस्त के बाद 15 दिन के भीतर संबंधित स्कूलों का भौतिक सत्यापन कर ऑनलाइन निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। जिला शिक्षाधिकारियों द्वारा मान्यता एवं नवीनीकरण संबंधी आवेदनों का निराकरण 30 दिन के भीतर किया जायेगा। प्रायवेट स्कूलों की नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया एजुकेशन पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in के आरटीई प्रभाग से संचालित होगी। |
Saturday, August 4, 2018
शिक्षा का अधिकार कानून
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