Thursday, August 2, 2018

मतदान हेतु कामगारों को दे अनिवार्य अनुमति

मतदान हेतु कामगारों को दे अनिवार्य अनुमति 
 
अनुपपुर | 02-अगस्त-2018
 
   
    श्रम पदाधिकारी अनूपपुर ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान 03 अगस्त शुक्रवार को जहॉ पर मतदान हो रहा है उन नगरीय निकायों में स्थित उद्योगों, कारखानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकान एवं स्थापनाओं में नियोजित संबंधित कर्मचारियों को मतदान का अवसर देने के लिये 03 अगस्त को 4 घंटे जल्दी जाने या बीच में 4 घंटे अनुपस्थित रहने की अनुमति दिये जाने हेतु श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इंदौर ने निर्देश दिए हैं। उक्त दिशा निर्देशों तथा संलग्न कार्यक्रम के अनुसार 03 अगस्त शुक्रवार को मतदान हेतु उक्तानुसार संबंधित नगरीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले उद्योगों, कारखानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकान एवं स्थापनाओं में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम, 1948 तथा मध्यप्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत समस्त अधिभोगीगण (OCCUPIERS) एवं प्रबंधकगण मतदान के दिन अपने ऐसे कामगारों जो कि संबधित क्षेत्र के निर्वाचक है के लिये कामगारों को चार घंटे देरी से आने अथवा चार घंटे जल्दी जाने या बीच में चार घंटे अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करेंगे, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सकें।

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