Wednesday, July 4, 2018

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हेतु 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हेतु 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित 
 
अनुपपुर | 04-जुलाई-2018

 
   
    कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के ऐसे युवक/युवतियां जो जिलें के मूल निवासी हो, जिन्होने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की हो, जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक सहकारी बैंक का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं हो, यदि वो अपना कोई स्वयं का उद्योग या सेवा उद्यम स्थापित करना चाहता हो तो उन्हे इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से राशि 10 लाख से 2 करोड तक का ऋण स्वीकृत कराया जायेगा, योजना की परियोजना लागत (स्वीकृत ऋण) पर 15 प्रतिशत अधिकतम राशि 12 लाख की मार्जिन मनी सहायता, एवं परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान विभाग के माध्यम से प्रदाय की जायेगी।
     अनुसूचित जाति वर्ग के युवक/युवतियां जो उक्त पात्रता रखते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत अपना रोजगार स्थापित करने के लिए स्वयं का उद्योग/सेवा उद्यम स्थापित करना चाहते है वो युवक/युवतियां प्रोजेक्ट रिर्पोट (परियोजना प्रपत्र) तैयार कराकर अपने समस्त प्रमाण-पत्रों सहित जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. अनूपपुर में दिनांक  15 जुलाई 2018 तक जमा करें। योजना के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालयीन समय में जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. अनूपपुर कलेक्ट्रेट परिसर कमरा नं. -86 स्थित कार्यालय में सम्पर्क करें।

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