| आदिम जनजातियों को बिना भर्ती प्रक्रिया नियुक्ति देने का प्रावधान |
| अनुपपुर | 16-जून-2018 |
मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम-1998 के नियम-4 ख में संशोधन की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 31 मई 2018 में प्रकाशित कर दी गई है।
संशोधन अनुसार आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध में उल्लेख किया गया है कि यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मंडला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का है और संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना इन पद पर नियुक्त किया जायेगा। |
Saturday, June 16, 2018
आदिम जनजातियों को बिना भर्ती प्रक्रिया नियुक्ति देने का प्रावधान
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Featured Post
युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास
युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास नोडल अधिकारियों की बैठक में निर्वाचन दायित्वों की कलेक्टर ने की समीक्षा ...
इस सप्ताह सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें
-
ईव्हीएम की एफएलसी आज मास्टर टेªनर्स को उपस्थिति के निर्देश अनूपपुर 26 नवम्बर 2014/ ईव्हीएम की एफएलसी के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रि...
-
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन 200 क्विंटल तक हो सकेगा कलेक्टर्स को जारी किये गये निर्देश अनुपपुर | 06-जून-2018 ...
-
आदर्श आचरण संहिता के समय मीडिया से अपेक्षित आचरण के सम्बंध में प्रेस वार्ता आज 4 अक्टूबर को अनूपपुर 3 अक्टूबर 2018/ आगामी विधानसभा निर्वाचन-...
-
समस्त नगरीय निकायों में असंगठित श्रमिक सम्मेलन आज 25 अगस्त को अनूपपुर 24 अगस्त 2018/अनूपपुर के समस्त 6 नगरीय निकायों में असंगठित श्रमिक सम...
-
अनूपपुर 26 नवंबर 2014/ जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चमेली पटेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाग...

No comments:
Post a Comment