| मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र 28 जून तक आमंत्रित |
| अनुपपुर | 22-जून-2018 |
महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर श्री उईके ने बताया है कि शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना एवं एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में लाभ प्राप्त करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र 28 जून तक आमंत्रित किये जा रहें है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 50.00 हजार से 10 लाख तक ऋण हेतु आवेदन कर सकते है। आवेदक कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हो एवं आयु-सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष का हो। सामान्य वर्ग पुरूष के लिये मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 1.00 लाख देय होगी। सामान्य वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को 30 प्रतिशत मार्जिन मनी अधिकतम 2.00 लाख रूपये देय होगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 10.00 लाख से 2.00 करोड़ तक आवेदन कर सकते है। आवेदक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं आयु-सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 12.00 लाख बी.पी.एल. होने पर 18.00 लाख देय होगी। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में 50.00 हजार से 2.00 करोड़ तक आवेदन कर सकते है। आवेदक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं आयु-सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 12.00 लाख बी.पी.एल. होने पर 20 प्रतिशत अधिकतम 18.00 लाख देय होगी।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
जिले में नये स्वरोजगार उद्यमों परियोजनाओं सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजन करनें हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संचालित की जा रही है जिसमें बैंकों के माध्यम से नई इकाईयों की स्थापना हेतु ऋण स्वीकृत किये जाते हैं। महाप्रबंधक उद्योग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अनूपपुर को वर्ष 2018-19 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल भौतिक लक्ष्य 36 एवं मार्जिन मनी वितरण का वित्तीय लक्ष्य 90.00 लाख का निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इच्छुक जिन्हे योजना अन्तर्गत उद्योग या सेवा उद्योग स्थापित करना है 28 जून 2018 तक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अनूपपुर में आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा यदि उद्योग क्षेत्र में 10.00 लाख से अधिक या सेवा क्षेत्र में 05 लाख से अधिक है तो आवेदक की न्यूनतम योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
योजना में निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र (अंकसूचि), आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर, दो फोटो, परियोजना रिपोर्ट आवेदन के साथ सभी दस्तावेज लगाना अनिवार्य होंगें। आवेदक एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं एवं आवेदन की दो प्रति मय दस्तावेजों के उद्योग कार्यालय में जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त विस्तृत जानकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर से प्राप्त कर सकते है। |
Friday, June 22, 2018
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र 28 जून तक आमंत्रित
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