Tuesday, May 22, 2018

लोक सेवा गारंटी द्वारा निम्न सेवाएं की जा सकती है प्राप्त

लोक सेवा गारंटी द्वारा निम्न सेवाएं की जा सकती है प्राप्त 

अनुपपुर | 22-मई-2018
 
   
    जिला लोक सेवा प्रबन्धक अनुपपुर श्रीमती सोनू राजपूत बताती है कि जन सुविधा केन्द्र के संचालन में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर इसे अधिक प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाया गया है। जन सुविधा केन्द्र में न केवल आवेदन-पत्र प्राप्त कर प्रमाण-पत्र की जानकारी प्रदाय की जायेगी, बल्कि आम नागरिकों को विभिन्न प्रकार के आवेदन प्रस्तुत करने में सहायता भी प्रदान की जाती है। जन सुविधा केन्द्र में प्रतिदिन पूर्वान्ह में (जिले द्वारा निर्धारित समयावधि में) प्राप्त होने वाले आवेदनों का परीक्षण कर उसी दिन अपरान्ह में (जिले द्वारा निर्धारित समय पर) प्रमाण-पत्र जारी किये जायेंगे। यदि आवेदन में कोई कमी रहती है, तो कमी का कारण बताते हुये पत्र जारी किये जाते है। निर्धारित अवधि के बाद कार्यालयीन समय में आवेदन प्रस्तुत करने वाले नागरिकों को अगले दिन प्रमाण-पत्र पत्र दिये जाते हैं। आवेदन-पत्रों को भरने के लिये केन्द्र में सहायता भी उपलब्ध कराई गई है।आवेदन-पत्र, टोकन इत्यादि की व्यवस्था के लिये सम्यक शुल्क (जिलों द्वारा) निर्धारित किया गया है, ताकि व्यवस्था वित्त पोषित रहे। जन-सुविधा केन्द्र से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाऐं मूल निवासी प्रमाण-पत्र, अस्थायी जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र,एफआईआर की प्रति प्रदान करना, राजस्व न्यायालयों के अंतिम आदेश की छायाप्रति, लर्निंग ड्राइविंग लाईसेंस की प्रतिलिपि, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र की छायाप्रति, विकलांगता प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड, प्रसूति अवकाश सहायता योजना, जननी सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था, विधवा एवं निःशक्त पेंशन योजना की प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय, रोजगार कार्यालय में पंजीयन एवं पंजीयन का नवीनीकरण, मतदाता सूची की सत्यापित, पोस्टमार्डम रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदान करना, अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनिकरण, मर्ग इंटिमेशन की छाया प्रति. भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रदान करना, जमा भू-अभिलेखों/राजस्व प्रकरणों/नक्शों एवं अन्य अभिलेखो की सत्य प्रतिलिपि प्रदान करना, नक्शा तरमीम, अविवादित नामान्तरण/बटवारा/धारा 178 के आवेदन पत्र, चालू खसरा की प्रतिलिपि, बी-1 खतौनी /चालू नक्शा की प्रतिलिपि, वन्य प्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि, मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान, ग्रामीण एवं शहरी निम्न दाग के घरेलू/गैर घरेलू व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन के लिये मांग पत्र, जहां वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां मांगपत्र अनुसार राशि जमा करने तथा अनुपूरक अनुबध किये जाने के उपरान्त भार वृद्धि करना, स्थायी विच्छेदन के संबंधी आवेदन का निराकरण, रासायनिक उर्वरक/कीटनाशक एवं बीज विक्रय लायेसेंस जारी करना, प्रसूती सहाता योजना, अनुग्रह सहायता योजना, विवाह सहायता योजना, निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, दुकान संस्थान की स्थापना एव नवीनीकरण का पंजीयन, राज्य बीमारी सहायता योजना,  दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करना, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम अन्तर्गत टीकाकरण करना, चिकित्सीय सत्यापन, बाल हदय उपचार योजना, नवीन नल कनेक्शन, बी.पी.एल. कार्ड बनाना, हैण्डपम्प ट्यूबेल का सुधार करना, ग्रामीण स्वसहायता समूहों की ग्रे‍डिंग, जन्म एवं मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, राष्ट्रीय परिवार सहाता योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता योजना, नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन एवं लाडली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत स्वीकृति जारी  करना आदि सेवाओं का प्रदाय किया जा रहा है।

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