Monday, April 23, 2018

लोक सेवा अधिनियम की अधिसूचित सेवाओं की समय मे प्राप्ति नागरिको का अधिकार है- कलेक्टर श्री अजय शर्मा

लोक सेवा अधिनियम की अधिसूचित सेवाओं की समय मे प्राप्ति नागरिको का अधिकार है- कलेक्टर श्री अजय शर्मा 
 
अनुपपुर | 23-अप्रैल-2018
 
    कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने आज समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान समस्त विभागीय अधिकारियों से ये कहा कि लोक सेवा अधिनियम मे अधिसूचित सेवाओं की समय मे प्राप्ति नागरिकों का अधिकार है। नागरिकों के इस अधिकार को सुनिश्चित करना हर लोक सेवक का दायित्व है। इस दायित्व के निर्वहन मे कोई भी त्रुटि या लापरवाही पाये जाने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी। 

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