Friday, April 27, 2018

मॉडल ए.पी.एल.एम एक्ट में मण्डियों को भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं

मॉडल ए.पी.एल.एम एक्ट में मण्डियों को भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं 
प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड ने स्थिति की स्पष्ट 
अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018
 
   
   मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक ने स्पष्ट किया है कि मॉडल ए.पी.एल.एम एक्ट में प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों को भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि मण्डियों में और प्रतिस्पर्धा बढ़े ताकि किसानों के पास उनकी उपज बेचने के लिये मण्डी के अलावा अन्य विकल्प प्रायवेट मार्केट, ई-मार्केट, मल्टीपल प्लेटफॉर्म आदि उपलब्ध हो इससे मण्डियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और मण्डियों की व्यवस्था सुधरेगी जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा।
   प्रबंध संचालक ने कहा कि प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में कतिपय तत्वों द्वारा इस प्रकार की अफवाह फैलाई जा रही है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मॉडल ए.पी.एल.एम एक्ट के लागू होने से सभी कृषि उपज मंडी समितियाँ भंग कर दी जाएगी और मंडियों में कार्यरत् कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया जायेगा। इस आशंका को लेकर मंडी कर्मचारियों में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसको लेकर कर्मचारी संगठनों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किये गये हैं। उन्होंने इस बात को निराधार बताया है। उन्होंने सभी मंडी कृतकारियों से अनुरोध किया है कि इस प्रकार की अफवाहों में न आयें और मंडी कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करे।

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