| नगरीय निकायों के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु हुई 62 वर्ष |
| अनुपपुर | 02-अप्रैल-2018 |
मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों की अधि-वार्षिकी आयु (सेवा-निवृत्ति) अब 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष होगी।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कर्मचारी कल्याण और जनहित के दृष्टिकोण से लिए गये इस निर्णय को नगरीय विकास एवं आवास विभाग में भी तत्परता से लागू किया गया है। इसके लिए राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया गया है। |
Monday, April 2, 2018
नगरीय निकायों के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु हुई 62 वर्ष
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