| असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिये करें व्यापक प्रचार-प्रचार - कलेक्टर श्री शर्मा |
| अनुपपुर | 26-मार्च-2018
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कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने अनूपपुर जिले के अन्तर्गत समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारियों एवं मुख्यकार्य पालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देशित किया है कि असंगठित श्रमिकों के अधिक से अधिक पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। आपने बताया कि बताते हुये कहा 01 से 7 अप्रैल तक समस्त जिलें में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का विशेष अभियान चलाकर पंजीयन किया जाएगा।
योजना के अनुसार कृषि मजदूर, घरों में काम करने वाले, फेरी लगाने वाले दुग्ध श्रमिक, मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, पक्की ईंट बनाने वाले, बाजारों में दुकान पर काम करने वाले, गोदामों में काम करने वाले, परिवहन, हथकरघा, पावरलूम, रंगाई-छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, चमड़े में वस्तुयें और जूते बनाने वाले, ऑटो रिक्शा चालक, आटा, तेल, दाल तथा चावल मिलों में काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, लुहार, बढ़ई तथा माचिस एवं आतिशबाजी उद्योग में लगे उपरोक्त सभी असंगठित श्रमिक हैं। पंजीयन के फलस्वरूप गर्भवती श्रमिक को महिलाओं को पोषण आहार 4 हजार रुपये, प्रसव होनें पर 12 हजार 500रूपये मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रूपये एवं दुर्घटना से मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये सहायता, अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रूपये सहायता, गंभीर बीमारी पर ईलाज, हर श्रमिक को मकान हेतु सहायता, श्रमिकों के बच्चों को पहली कक्षा से उच्च शिक्षा हेतु सहायता, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग, स्वयं का रोजगार हेतु प्रशिक्षण और बैंक ऋण, श्रमिकों हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण, साइकिल-रिक्शा चलाने वाले को ई-रिक्शा और हाथ ठेला चलाने वाले को ई-लोडर का मालिक बनाने की पहल। 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 30 हजार की सब्सिडी दी जाएगी, शहरों में छोटे-मोटे काम करने वालों को साईकिल के लिए 4 हजार रुपये की सहायता, असंगठित श्रमिक परिवारों को बिजली कनेक्शन उनसे 200 रुपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली, तेंदुपत्ता तोड़ने, महुआ के फूल एवं चिरोंजी बीनने वाली श्रमिक बहनों को चरण पादुका योजना के तहत जूते-चप्पल और प्यास बुझाने के लिए ठंडे पानी की कुप्पी आदि के साथ-साथ श्रमिकों के कल्याण की अन्य योजनाओं से हितग्राही लाभन्वित होंगें। योजना में पंजीयन के लिये आवेदक 18 से 60 वर्ष तक की आयु का हो, असंगठित श्रमिक श्रेणी में कार्यरत हो, आयकर दाता ना हो एवं 2 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि का स्वामी न हो। पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन सह घोषणा पत्र, समग्र आई. डी. क्रमांक, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी की आवश्यकता है। पंजीयन निशुल्क होगा एवं पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष तक वैध होगा। पंजीयन शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर लगायें जायेंगे। कलेक्टर श्री शर्मा ने अनुरोध किया है कि असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी श्रमिक अपना पंजीयन अवश्य करायें और सरकार की योजनाओं का लाभ उठायें। |
Monday, March 26, 2018
असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिये करें व्यापक प्रचार-प्रचार - कलेक्टर श्री शर्मा
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