Saturday, March 24, 2018

31 मार्च के पूर्व वृत्तिकर जमा कराना अनिवार्य - जिला वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री टेकाम

31 मार्च के पूर्व वृत्तिकर जमा कराना अनिवार्य - जिला वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री टेकाम 
 
अनुपपुर | 24-मार्च-2018
 
   जिला वाणिज्यिक कर अधिकारी अनूपपुर श्री देवेन्द्र सिंह टेकाम ने बताया है कि म.प्र.शासन द्वारा वृत्तिकर अधिनियम में किये गये संशोधन अनुसार वर्ष 2017-18 एवं इसके पूर्व के वर्षो का वृत्तिकर 31 मार्च 2018 के पूर्व जमा करना अनिवार्य है। आपने बताया कि म.प्र.वेट अधिनियम में पंजीयत एवं नवीन जी.एस.टी अधिनियम में पंजीयत करदाता व्यवसायी को 2500 रु.वार्षिक वृत्तिकर जमा करना अनिवार्य है। चाहे उसका टर्न ओव्हर कितना ही कम क्यों न हो। नियत समयावधि में कर जमा नही होने पर व्याज एवं शस्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

No comments:

Post a Comment

Featured Post

युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास

युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास नोडल अधिकारियों की बैठक में निर्वाचन दायित्वों की कलेक्टर ने की समीक्षा    ...

इस सप्ताह सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें