| 31 मार्च के पूर्व वृत्तिकर जमा कराना अनिवार्य - जिला वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री टेकाम |
| अनुपपुर | 24-मार्च-2018 |
जिला वाणिज्यिक कर अधिकारी अनूपपुर श्री देवेन्द्र सिंह टेकाम ने बताया है कि म.प्र.शासन द्वारा वृत्तिकर अधिनियम में किये गये संशोधन अनुसार वर्ष 2017-18 एवं इसके पूर्व के वर्षो का वृत्तिकर 31 मार्च 2018 के पूर्व जमा करना अनिवार्य है। आपने बताया कि म.प्र.वेट अधिनियम में पंजीयत एवं नवीन जी.एस.टी अधिनियम में पंजीयत करदाता व्यवसायी को 2500 रु.वार्षिक वृत्तिकर जमा करना अनिवार्य है। चाहे उसका टर्न ओव्हर कितना ही कम क्यों न हो। नियत समयावधि में कर जमा नही होने पर व्याज एवं शस्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
|
Saturday, March 24, 2018
31 मार्च के पूर्व वृत्तिकर जमा कराना अनिवार्य - जिला वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री टेकाम
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Featured Post
युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास
युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास नोडल अधिकारियों की बैठक में निर्वाचन दायित्वों की कलेक्टर ने की समीक्षा ...
इस सप्ताह सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें
-
बच्चे देश की धरोहर हैं, उनका समुचित पालन पोषण आवश्यक - विधानसभा दल सभापति ऊषा ठाकुर - अनुपपुर | 10-सितम्बर-2017 बच्...
-
जिले में अभी तक कुल 91.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज अनुपपुर | 26-जून-2018 अधीक्षक भू-अभिलेख अनूपपुर द्वारा दी गई जानका...
-
प्रदेश के 54 लाख विद्यार्थियो की मूलभूत दक्षताओं का आकलन दूरदर्शन से प्रसारित हो रहा विशेष कार्यक्रम अनुपपुर | 25-जून-2018 ...
-
निजी स्कूलों की पहली कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित 5 जुलाई को ऑनलाइन लाटरी से मिलेगा निजी स्कूलों में...
-
गांव-गांव में घूमकर आयुक्त श्री शर्मा ने खोजे नामांतरण एवं सीमांकन के प्रकरण - अनुपपुर | 10-सितम्बर-2017 आयुक्त...

No comments:
Post a Comment