Tuesday, July 24, 2018

मेडिको लीगल रिपोर्ट और एफ.एस.एल. रिपोर्ट के लिये समिति गठित

मेडिको लीगल रिपोर्ट और एफ.एस.एल. रिपोर्ट के लिये समिति गठित 

अनुपपुर | 24-जुलाई-2018
 
   
    माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मेडिको लीगल रिपोर्ट और एफ.एस.एल. रिपोर्ट उच्च न्यायालय अथवा राज्य सरकार के वेब सर्वर पर लोड की जायेगी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन के लिये अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष रहेगा।
    समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण होंगे। प्रमुख सचिव विधि, सचिव गृह विभाग, सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सचिव चिकित्सा शिक्षा, संचालक लोक अभियोजन, आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएँ, संचालक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, संचालक मेडिको लीगल संस्थान, राज्य सूचना अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। संचालक स्वास्थ्य सेवा को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।
    यह समिति समय-समय पर बैठक आयोजित कर उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रियान्वयन के लिये रोडमेप बनाएगी। साथ ही, हरियाणा और पंजाब राज्य में लागू व्यवस्था का परीक्षण कर एक सुदृढ़ व्यवस्था लागू करने के लिये कार्यवाही करेगी।  

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवाएँ अत्यावश्यक घोषित

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवाएँ अत्यावश्यक घोषित 
आगामी 3 माह के लिये सामूहिक अवकाश पर प्रतिबंध 
अनुपपुर | 24-जुलाई-2018
 
   
    राज्य शासन ने प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की स्वशासी समितियों के अंतर्गत कार्यरत समस्त संवर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा म.प्र. अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा-4 की उपधारा-1 के अंतर्गत इस आशय का आदेश आज जारी किया गया।
    आदेश के अनुसार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के वर्णित संवर्गों के अधिकारियों-कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर आगामी तीन माह तक प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान ये अधिकारी-कर्मचारी विनिर्दिष्ट सेवाओं में कार्य करने से इन्कार नहीं कर सकेंगे। 

प्रदेश में खरीफ फसलों के लिये किसानों का फसलवार ई-पंजीयन 31 अगस्त तक

प्रदेश में खरीफ फसलों के लिये किसानों का फसलवार ई-पंजीयन 31 अगस्त तक 
पंजीकृत किसानों के बोवनी के रकबे का सत्यापन राजस्व विभाग करेगा 
अनुपपुर | 24-जुलाई-2018

   
    प्रदेश में खरीफ 2018 में बोई जाने वाली फसलों का फसलवार पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल पर 28 जुलाई से शुरू होगा। पंजीयन 31 अगस्त तक चलेगा।
    धान का पंजीयन सभी जिलों में ई-उपार्जन पोर्टल पर किया जायेगा। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, अरहर, उड़द, मक्का का भी सभी जिलों में ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन किया जायेगा। मूँग का प्रदेश के 34 जिलों के किसानों का पंजीयन किया जायेगा। इन जिलों में जबलपुर, सीहोर, रीवा, आगर-मालवा, दमोह, सतना, विदिशा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, धार, खरगोन, भिण्ड, छिंदवाड़ा, बड़वानी, रतलाम, शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़, सीधी, खण्डवा, गुना, सागर, रायसेन, भोपाल, दतिया, श्योपुर कलां, राजगढ़, मंदसौर, पन्ना, मुरैना, हरदा, बुरहानपुर, उज्जैन और अशोकनगर शामिल हैं।
    मूँगफली के किसानों का 20 जिलों में पंजीयन किया जाएगा। इनमें शिवपुरी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, बड़वानी, छतरपुर, नीमच, बैतूल, दतिया, सिवनी, झाबुआ, खरगोन, खण्डवा, धार, मंदसौर, दमोह, सागर,शहडोल, आगर-मालवा और राजगढ़ जिला शामिल हैं।
    तिल फसल के लिये 30 जिलों के किसानों का पंजीयन किया जायेगा। इनमें छतरपुर, दतिया, भिण्ड, पन्ना, टीकमगढ़, ग्वालियर, सिंगरौली, मुरैना, श्योपुर कलाँ, सीधी, शिवपुरी, सतना, शहडोल, कटनी, राजगढ़, रीवा, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा, दमोह, बालाघाट, गुना, अनूपपुर, मंदसौर, मण्डला, खण्डवा, सागर, जबलपुर, नीमच और बैतूल जिले शामिल हैं।
    राम-तिल फसल में 13 जिलों के किसानों का ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन किया जायेगा। इनमें छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, शिवपुरी, अनूपपुर, सिवनी, ग्वालियर, खरगोन, मण्डला, सिंगरौली, सतना, शहडोल, अशोकनगर और श्योपुर कला जिला शामिल हैं।
    खरीफ 2018 के लिये केन्द्र सरकार ने जिन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किये हैं, उनमें से धान, ज्वार, बाजरा और कपास का पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य फसल का ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन किया जायेगा तथा इन फसलों के उपार्जन पर भावांतर प्रोत्साहन राशि के भुगतान के बारे में राज्य शासन द्वारा अलग से निर्णय लिया जायेगा। पंजीकृत किसानों के बोवनी का सत्यापन कार्य राजस्व विभाग द्वारा खाद्य और नागरिक आपूर्ति तथा किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। 

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