Saturday, June 16, 2018

विशिष्ट संस्थाओं में कक्षा 06वीं एवं 09वीं में प्रवेश हेतु कक्षा 05वीं एवं 08वीं का परीक्षा परिणाम निर्धारित

विशिष्ट संस्थाओं में कक्षा 06वीं एवं 09वीं में प्रवेश हेतु कक्षा 05वीं एवं 08वीं का परीक्षा परिणाम निर्धारित 
लिंक के माध्यम से कराये पूर्ति 
अनुपपुर | 16-जून-2018
 
    सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग अनूपपुर ने बताया है कि विशिष्ट संस्थाओं में कक्षा 06वीं एवं 09वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाईन प्रवेश परीक्षा विद्यार्थियों का कक्षा 05वीं एवं 08वीं के प्राप्तांकों की पूर्ति हेतु लिंक खुली है, जिसकी जानकारी विशिष्ट संस्था के प्राचार्यो को दूरभाष द्वारा दी गई है, तथा छात्रों को भोपाल स्तर से मैसेज द्वारा मोबाईल नम्बर पर दी गई है। आपने कहा कि प्राचार्य शासकीय एकलब्य आदर्ष आवासीय विद्यालय अनूपपुर, कन्या शिक्षा परिसर अनूपपुर/जैतहरी/पुष्पराजगढ़ एवं शासकीय उत्कृष्ट उमावि अनूपपुर के साथ-साथ छात्रों को सूचित किया जाता है कि कक्षा 05वीं एवं 08वीं का परीक्षा परिणाम निर्धारित लिंक के माध्यम से पूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

आदिम जनजातियों को बिना भर्ती प्रक्रिया नियुक्ति देने का प्रावधान

आदिम जनजातियों को बिना भर्ती प्रक्रिया नियुक्ति देने का प्रावधान 
 
अनुपपुर | 16-जून-2018
 
   मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम-1998 के नियम-4 ख में संशोधन की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 31 मई 2018 में प्रकाशित कर दी गई है।
   संशोधन अनुसार आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध में उल्लेख किया गया है कि यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मंडला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का है और संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना इन पद पर नियुक्त किया जायेगा।

श्रमिक वर्ग की प्रसूता को मिलेगी 16 हजार की राशि (मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना)

श्रमिक वर्ग की प्रसूता को मिलेगी 16 हजार की राशि (मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना) 

अनुपपुर | 16-जून-2018
 
   मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति योजना के तहत शासकीय स्वास्थ्य संस्था में प्रसव करवाने वाली श्रमिक वर्ग की हितग्राही महिला को कुल 16 हजार का वित्ती लाभ प्रदान किया जायेगा। योजना का उद्देश्य हाई रिस्क की पहचान, सुरक्षित संस्थागत प्रसव एवं शिशु स्तनपान व टीकाकरण को बढ़ावा देना है। साथ ही महिला एवं शिशुओं के स्वास्थ्यवर्धक व्यवहारों को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन राशि के माध्यम से अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाना है। योजना 01 अप्रैल 2018 से प्रभावशील होगी।
   योजना अंतर्गत दो किश्तों में भुगतान किया जायेगा। गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक या एएनएम द्वारा चार प्रसव पूर्व जांच करवाने पर राशि चार हजार रूपये का भुगतान किया जायेगा। इसी प्रकार शासकीय स्वास्थ्य संस्था में प्रसव होने, शीघ्र स्तनपान करवाने एवं जन्म के समय के सभी टीके लगने पर 12 हजार रूपये का भुगतान महिला हितग्राही को किया जायेगा।
   योजना अंतर्गत हितग्राही के रूप में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना, हाथ ठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक योजना, शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना, केश शिल्पी कल्याण योजना, हम्माल एवं तुलावटी कल्याण योजना, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों को सम्मिलित किया गया है। इन संवर्गों में पंजीकृत श्रमिक महिला अथवा पंजीकृत श्रमिक पुरूष की पत्नी को योजना का लाभ मिलेगा। ये लाभ 18 वर्ष से अधिक की आयु होने एवं 2 जीवित शिशु जन्मों के लिये मान्य किया जायेगा।

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