| पूरक परीक्षा-2018 का कार्यक्रम जारी |
| अनुपपुर | 28-मई-2018 |
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल पूरक परीक्षा-2018 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। हायर सेकेण्डरी परीक्षा समस्त विषयों की पूरक परीक्षा 3 जुलाई को प्रातः 9 से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। जबकि हाईस्कूल पूरक परीक्षा विषयवार अलग-अलग दिवसों में 4 जुलाई से प्रारंभ होंगी।
गणित विषय की पूरक परीक्षा 4 जुलाई को, सामान्य हिन्दी 5 जुलाई को, विज्ञान 6 जुलाई को एवं सामान्य भाषा संस्कृत, मराठी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, बंगाली, तेलगू, तमिल, मलयालम, अरेबिक, परशियन, फ्रेंच रशियन, कन्नड़ विषयों की पूरक परीक्षा 7 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसी तरह सामाजिक विज्ञान की पूरक परीक्षा 9 जुलाई को, विशिष्ट भाषा हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, एवं संस्कृत/केवल मूक तथा बधिर छात्रों के लिए ड्राइंग एवं पेंटिंग/केवल दृष्टिहीन छात्रों के लिए संगीत की परीक्षा 10 जुलाई को आयोजित की जाएगी। जबकि सामान्य अंग्रजी की परीक्षा 11 जुलाई बुधवार को तथा नेशनल स्किल्स क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क की परीक्षाएं 12 जुलाई गुरूवार को आयोजित की जाएगी। प्रायोगिक विषय में पूरक पात्र छात्रों की परीक्षा उसी दिन प्रातः सैद्धांतिक प्रश्न पत्र सम्पन्न होने के बाद दोपहर बाद केन्द्राध्यक्षों द्वारा सम्पादित की जाएगी। ऐसे छात्र संबंधित केन्द्राध्यक्षों से सतत सम्पर्क में रहें। मंडल तिथि एवं समय में विशेष परिस्थिति में आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा। पूरक के पात्र उन्हीं छात्रों को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। जिन्होंने नियत तिथि के पूर्व परीक्षा शुल्क जमा कर दिया हो। |
Monday, May 28, 2018
पूरक परीक्षा-2018 का कार्यक्रम जारी
विधवा पेंशन के लिए महिला का गरीब होना जरूरी नहीं
| विधवा पेंशन के लिए महिला का गरीब होना जरूरी नहीं |
| अनुपपुर | 28-मई-2018 |
प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की सदस्य होने संबंधी शर्त को हटा दिया है। अब यदि कोई महिला विधवा है और वह गरीब परिवार की सदस्य नहीं भी है तो उसे पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हाल ही में प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं कि योजना के प्रावधानों के अनुसार 18 से 79 वर्ष तक की विधवा महिला को प्रति माह 300 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर प्रति माह 500 रुपये की पेंशन दी जायेगी।
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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
| मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना |
| अनुपपुर | 28-मई-2018 |
शासन के निर्देशानुसार प्रदेश में ऐसे दंपत्ति जिनकी संतान सिर्फ लड़कियां ही हैं, को मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में पात्रता के मापदण्ड अनुसार हितग्राही मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, दम्पत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो, दम्पत्ति की मात्र संतान के रूप में केवल पुत्री हो और दम्पत्ति आयकरदाता न हो।
पात्रता की पुष्टि के लिए दस्तावेज जिन दम्पत्ति की केवल कन्या ही हुई है और कोई जीवित पुत्र नहीं की पुष्टि राशन कार्ड, मतदाता निर्वाचक नामावली जिसमें दम्पत्ति का नाम एवं परिवार के सदस्यों का नाम हो, ग्राम पंचायत, वार्ड प्रभारी का प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट पंजी के प्रस्तुत करने पर की जाएगी। |
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