सभाएँ एवं जुलूस सक्षम अधिकारी की अनुमति के पश्चात ही हो
सकेंगे आयोजित
स्थानीय पुलिस थाने मे ऐसे आयोजनो की पूर्व सूचना देना भी
आवश्यक
अनूपपुर 30 सितम्बर 2018/ ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने आगामी विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए समस्त राजनैतिक दलों एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को बताया है कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने पर किसी हाट, बाज़ार या भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल मे
चुनावी सभा का आयोजन सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेने के पश्चात करें। साथ ही
ऐसे आयोजनाओ की पूर्व सूचना स्थानीय पुलिस थाने मे दे ताकि शांति व्यवस्था एवं
यातायात नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके। प्रत्येक राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी
किसी अन्य दल अथवा अभ्यर्थी की चुनावी सभा मे अव्यवस्था फैलाने से अपने
कार्यकर्ताओं को रोके। अगर समीप स्थित स्थलो मे अभ्यर्थी चुनावी सभा का आयोजन कर
रहे हैं तो ध्वनि विस्तारक यंत्रो का मुह विपरीत दिशा मे रखे। जिन क्षेत्रो अथवा
मार्गो मे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है ऐसे स्थलों से जुलूस न निकाले। जुलूस
निकालने के स्थान, समय, मार्ग तथा
समापन के संबंध स्थानीय पुलिस थाने को कम से कम एक दिवस पूर्व सूचित करे। जुलूस मे
शामिल किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी चीज़ें न हो जिसका उत्तेजना के क्षण मे दुरुपयोग
किया जा सकता हो अथवा प्रतिबंधित हो।जुलूस के दौरान अन्य अभ्यर्थी दलो के
प्रतिनिधियों अथवा समुदाय विशेष के नेताओं के पुतले लेकर चलने अथवा सार्वजनिक
स्थलों मे जलाने का कार्य न करे। सभाओं एवं जुलूसों मे तीव्र संगीत एवं ध्वनि
विस्तारक यंत्रो के उपयोग से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करें।
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