Thursday, May 10, 2018

समय-सीमा पर सेवा प्रदान न करने पर कलेक्टर श्री शर्मा ने शास्ति अधिरोपित की

समय-सीमा पर सेवा प्रदान न करने पर कलेक्टर श्री शर्मा ने शास्ति अधिरोपित की 
 
अनुपपुर | 10-मई-2018
 
   कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय नहीं करने पर तहसील अनूपपुर  श्री ईश्वर प्रधान पर 1000 रूपये एवं राजस्व निरीक्षक फुनगा श्री रमाकांत तिवारी पर 4000 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। कलेक्टर श्री शर्मा ने अर्थदण्ड की राशि तीन दिवस के भीतर जमा की जाकर चालान की एक प्रति जिला लोक सेवा प्रबंधन, कलेक्ट्रेट अनूपपुर में भेजने के निर्देश दिए हैं।

No comments:

Post a Comment

Featured Post

युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास

युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास नोडल अधिकारियों की बैठक में निर्वाचन दायित्वों की कलेक्टर ने की समीक्षा    ...

इस सप्ताह सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें