| समय-सीमा पर सेवा प्रदान न करने पर कलेक्टर श्री शर्मा ने शास्ति अधिरोपित की |
| अनुपपुर | 10-मई-2018 |
कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय नहीं करने पर तहसील अनूपपुर श्री ईश्वर प्रधान पर 1000 रूपये एवं राजस्व निरीक्षक फुनगा श्री रमाकांत तिवारी पर 4000 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। कलेक्टर श्री शर्मा ने अर्थदण्ड की राशि तीन दिवस के भीतर जमा की जाकर चालान की एक प्रति जिला लोक सेवा प्रबंधन, कलेक्ट्रेट अनूपपुर में भेजने के निर्देश दिए हैं।
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Thursday, May 10, 2018
समय-सीमा पर सेवा प्रदान न करने पर कलेक्टर श्री शर्मा ने शास्ति अधिरोपित की
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