| समय-सीमा पर सेवा प्रदान न करने पर कलेक्टर श्री शर्मा ने शास्ति अधिरोपित की |
| अनुपपुर | 10-मई-2018 |
कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय नहीं करने पर तहसील अनूपपुर श्री ईश्वर प्रधान पर 1000 रूपये एवं राजस्व निरीक्षक फुनगा श्री रमाकांत तिवारी पर 4000 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। कलेक्टर श्री शर्मा ने अर्थदण्ड की राशि तीन दिवस के भीतर जमा की जाकर चालान की एक प्रति जिला लोक सेवा प्रबंधन, कलेक्ट्रेट अनूपपुर में भेजने के निर्देश दिए हैं।
|
Thursday, May 10, 2018
समय-सीमा पर सेवा प्रदान न करने पर कलेक्टर श्री शर्मा ने शास्ति अधिरोपित की
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Featured Post
युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास
युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास नोडल अधिकारियों की बैठक में निर्वाचन दायित्वों की कलेक्टर ने की समीक्षा ...
इस सप्ताह सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें
-
असंगठित श्रमिक कल्याण योजनाओं पर अनूपपुर जिले में हुई विशेष ग्रामसभा ग्राम सभाओं में 13 जून को श्रमिकों को हितलाभ वितरित होंगे, 10 जून क...
-
मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजनांतर्गत 90 कृषको का दल भ्रमण सह प्रशिक्षण हेतु रवाना अनूपपुर 27 सितंबर 2018/ उपसंचालक कृषि श्री एनडी गुप्ता ने 90 ...
-
पर्यटन क्विज के लिये प्रत्येक जिले से एक क्विज मास्टर को प्रशिक्षण अनुपपुर | 17-जुलाई-2018 प्रदेश में पर्यटन गतिविधि...

No comments:
Post a Comment