| अधिकारों को जानकर बने सशक्त |
| विधिक जागरूकता शिविर में महिलाओं को बताये गये उनके अधिकार |
| अनुपपुर | 25-मई-2018 |
महिलाओं को सशक्त बनाने, हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा दो दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन होटल गोविंदम अनूपपुर में किया गया। विधिक जागरूकता शिविर का द्वितीय दिवस माता सरस्वती की वन्दना से प्रारम्भ किया गया। सहायक संचालक जनसम्पर्क अनूपपुर श्री अंकुश मिश्रा ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित खबरों के विरूद्ध की जाने वाली शिकायत की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं प्रचलित कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। समाज में परिवर्तन लाने के लिये मीडिया एक सशक्त माध्यम है शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आवश्यक है। वहीं मीडिया को अपने कार्यो को सुचारू रूप से करने के लिये स्वतत्रंता भी जरूरी है। इस हेतु वैधानिक प्रावधानों के साथ- साथ मीडिया मुख्य रूप से स्वनियंत्रित है। प्रिंट मीडिया के कार्यों की गुणवत्ता एवं स्तर बनाये रखने के लिये प्रेस् कौंसिल ओफ इंडिया एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के लिये नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैनडर्ड अथोरिटी में समाचारों एवं प्रसारित बुलेटिन से सम्बंधित समस्यायो की शिकायत की जा सकती है। आपने महिलाओं एवम मीडिया से सम्बंधित IPC की धाराओं (228 अ, 292, 293), स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम मे उल्लेखित मीडिया की जिम्मेदारियो एवं दंड के प्रावधानों के बारे मे जानकारी दी। |
Friday, May 25, 2018
अधिकारों को जानकर बने सशक्त
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