Tuesday, March 20, 2018

कोई भी पात्र असंघठित श्रमिक न रहे पंजीयन से वंचित - कलेक्टर

कोई भी पात्र असंघठित श्रमिक न रहे पंजीयन से वंचित - कलेक्टर 
21 मार्च को आयोजित विशेष ग्राम सभाओं मे दे भावांतर के साथ श्रमिकों के पंजीयन की जानकारी
अनुपपुर| 20-मार्च-2018



   कलेक्टर  श्री अजय शर्मा ने असंगठित कर्मकारों के पंजीयन के लिये  समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं समस्त मुख्य नगरपलिका अधिकारी को अभियान चलाकर असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सभी पात्र कर्मकारों का पंजीयन करने के निर्देश दिए हैं।
      कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने कहा कि सभी कृषि मजदूर, लघु एवं सीमान्त कृषक, घरेलू श्रमिक, फेरी लगाने वाले, दूग्ध श्रमिक, मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, पक्की ईंट बनाने वाले, गोदामों में काम करने वाले, मोटर परिवहन, हाथकरघा, पावरलूम, रंगाई-छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, चमडे़ की वस्तुए और जूते बनाने वाले चर्मकार, ऑटो-रिक्षा चालक, आटा, तेल, दाल तथा चावल मिलों में काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, लुहार, बढ़ई फर्नीचर तथा माचिस एवं आतिशबाजी उद्योग में लगे श्रमिक, प्लास्टिक उद्योग, निजी सुरक्षा एजेन्सी में काम करने वाले, कचरा बीनने वाले, सफाई कर्मी, हम्माल-तुलावटी, गृह उद्योग में नियोजित श्रमिकों का निः शुल्क पंजीयन किया जाना है।
   पंजीयन से श्रमिकों को 200 रूपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली, स्वरोजगार के लिए ऋण, गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिये 4 हजार रूपये, प्रसव होने पर महिला के खाते में 12 हजार 500 रूपये जमा किये जायेंगे, साइकिल-रिक्षा चलाने वालों को ई-रिक्षा और हाथठेला चलाने वालों को ई-लोडर का मालिक बनाने की पहल, बैंक ऋण की सुविधा 05 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 30 हजार की सब्सिडी दी जायेगी, घर के मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर परिवार को दो लाख तथा दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रूपये की सहायता, श्रमिक को मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिये पंचायत/नगरीय निकाय से 5 हजार रूपये की नगद सहायता, हर भूमिहीन श्रमिक को भूखण्ड या मकान एवं श्रमिकों के कल्याण की और भी अनेक योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा।
   कलेक्टर श्री शर्मा  ने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र श्रमिक पंजीयन से न छूटे इसके लिए 27 से 30 मार्च के बीच प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में शिविर लगाकर असंगठित श्रमिकों का ऑफलाइन पंजीयन सुनिश्चित करे तथा दिनांक 01 अप्रैल से  इनका ऑनलाइन पंजीयन करें।

   श्री शर्मा ने  प्रत्येक ग्राम पंचायत में तथा नगरीय क्षेत्र में योजना के समुचित प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए है। 
   श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि 16 अप्रैल से 15 मई के मध्य श्रमिक सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित है। इस सम्मेलन में असंगठित श्रमिकों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।
   21 मार्च को ग्राम सभा में भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत पंजीयन सुनिश्चित करें - कलेक्टर श्री शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि 21 मार्च को आयोजित विशेष ग्राम सभा में ग्रामवासियों को भावांतर भुगतान योजना तथा असंगठित श्रमिकों के पंजीयन की जानकारी से लोगों को अवगत करायें तथा अधिक से अधिक कृषकों का भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत पंजीयन करायें।

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