Friday, May 25, 2018

चना, मसूर एवं सरसों के भण्डारण संबंधी दस्तावेजों के परीक्षण हेतु कलेक्टर ने दिये निर्देश

चना, मसूर एवं सरसों के भण्डारण संबंधी दस्तावेजों के परीक्षण हेतु कलेक्टर ने दिये निर्देश 

अनुपपुर | 25-मई-2018

   कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने जिले में पदस्थ समस्त अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को रबी विपणन वर्ष 2018-19 में समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन (चना, मसूर, सरसों) उपार्जन योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु समस्त वेयर हाउस से चना, मसूर एवं सरसों के भण्डारण संबंधी लेखों, रिकार्ड एवं दस्तावेजों के परीक्षण के लिये निर्देशित किया है। आपने संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपने  अनुविभाग अन्तर्गत संचालित वेयर हाउसों में भण्डारित चना, मसूर एवं सरसों के भण्डारण संबंधी लेखों, रिकार्ड एवं दस्तावेजों के परीक्षण कर परीक्षण समयावधि तक निकासी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है।

नगरपालिका अनूपपुर हेतु वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही 8 जून को

नगरपालिका अनूपपुर हेतु वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही 8 जून को 

अनुपपुर | 25-मई-2018
 
   कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने बताया है कि जिले की नगरपालिका परिषद अनूपपुर के वर्ष 2017-18 में होने वाले निर्वाचन के लिये अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही 8 जून 2018 को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में की जायेगी।

अधिकारों को जानकर बने सशक्त

अधिकारों को जानकर बने सशक्त 
विधिक जागरूकता शिविर में महिलाओं को बताये गये उनके अधिकार 
अनुपपुर | 25-मई-2018
 

महिलाओं को सशक्त बनाने, हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा दो दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन होटल गोविंदम अनूपपुर में किया गया। विधिक जागरूकता शिविर का द्वितीय दिवस  माता सरस्वती की वन्दना से प्रारम्भ किया गया।
सहायक संचालक जनसम्पर्क अनूपपुर श्री अंकुश मिश्रा ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित खबरों के विरूद्ध की जाने वाली शिकायत की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं प्रचलित कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। समाज में परिवर्तन लाने के लिये मीडिया एक सशक्त माध्यम है शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आवश्यक है। वहीं मीडिया को अपने कार्यो को सुचारू रूप से करने के लिये स्वतत्रंता भी जरूरी है। इस हेतु वैधानिक प्रावधानों के साथ- साथ मीडिया मुख्य रूप से स्वनियंत्रित है। प्रिंट मीडिया के कार्यों की गुणवत्ता एवं स्तर बनाये रखने के लिये प्रेस् कौंसिल ओफ इंडिया एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के लिये नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैनडर्ड अथोरिटी में समाचारों एवं प्रसारित बुलेटिन से सम्बंधित समस्यायो की शिकायत की जा सकती है। आपने महिलाओं एवम मीडिया से सम्बंधित IPC की धाराओं (228 अ, 292, 293), स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम मे उल्लेखित मीडिया की जिम्मेदारियो एवं दंड के प्रावधानों के बारे मे जानकारी दी।

कोतवाली अनूपपुर में एसडीओपी उमेश कुमार गर्ग, टीआई श्री टाडिया, एस आई आकांक्षा सिंह एवं सुनीता पाण्डेय के द्वारा पुलिस कार्यालय के कार्यशैली पर विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया है कि हवलदार द्वारा केस दर्ज कर एफआरआई लिखी जायेगी। प्रकरणों की पूरी जानकारी कम्प्यूटर में अपलोड की जाती है, इस प्रक्रिया को टीटीएनएस कहा जाता है। शिविर में विधिक सहायता अधिकारी अनूपपुर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(A) में निःशुल्क और सक्षम विधिक सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। महिलायें निःशुल्क मदद व विधिक सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय में आवेदन देकर प्राप्त कर सकती है।

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