Tuesday, July 24, 2018

विद्युत विभाग से सम्बंधित समस्याओं के लिए लगाए जा रहे हैं विशेष शिविर

विद्युत विभाग से सम्बंधित समस्याओं के लिए लगाए जा रहे हैं विशेष शिविर


अनूपपुर 24 जुलाई 2018/ कार्यपालन  यंत्री  एमपीईकेवीवीसीएल श्री प्रमोद गेडाम ने बताया कि विद्युत विभाग से सम्बंधित समस्याओं के निराकरण हेतु शिवरीचंदास, बैरी बाँध, अनूपपुर, सीतापुर, बदरा, सकोला,देवगवाँ, बग़ैहा टोला एवं पिपरिया में विशेष शिविर आज 25 जुलाई को लगाए जाएँगे। आपने यह भी बताया कि शिविरों में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनांतर्गत मुख्यमंत्री सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बक़ाया बिजली बिल माफ़ी स्कीम के प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया जाएगा। श्री गेडाम ने आमजनो को शिविरों में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण का अनुरोध किया है।

ख़रीफ़ फ़सल के पंजीयन की कार्यवाही 28 जुलाई से 31 अगस्त तक

ख़रीफ़ फ़सल के पंजीयन की कार्यवाही 28 जुलाई से 31 अगस्त तक


अनूपपुर 24 जुलाई 2018/ उपसंचालक कृषि श्री N डी गुप्ता ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के आदेशानुसार ख़रीफ़ 2018 फ़सलों के कृषकों का पंजीयन ई उपार्जन पोर्टल पर 28 जुलाई से 31 अगस्त तक किए जाएँगे। अनूपपुर ज़िले में धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, अरहर, उड़द, मक्का,तिल, रामतिल हेतु पंजीयन ई उपार्जन पोर्टल पर किया ज़ावेगा। ख़रीफ़ 2018 हेतु भारत सरकार द्वारा धान,ज्वार,बाजरा एवं कपास का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है। अन्य अंकित फ़सलों हेतु ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन उपरांत राज्य शासन द्वारा इन फ़सलों के उपार्जन/भावांतर/प्रोत्साहन राशि के सम्बंध में निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया जाकर पृथक से निर्देश जारी किए जाएँगे। पंजीकृत कृषकों के बोनी के रकबो के सत्यापन का कार्य राजस्व विभाग द्वारा इस क्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों के अनुरूप किया ज़ावेगा।

पंजीकृत असंगठित श्रमिक के परिवार में किसी की भी मृत्यु होने पर मिलेगी अंत्येष्टि सहायता राशि - सीईओ जि पं

पंजीकृत असंगठित श्रमिक के परिवार में किसी की भी मृत्यु होने पर मिलेगी अंत्येष्टि सहायता राशि - सीईओ जि पं



अनूपपुर 24 जुलाई 2018/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत डॉ सलोनी सिडाना ने बताया कि मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिक के परिवार के किसी भी सदस्य अथवा आश्रित माता पिता अगर वो पृथक से पंजीकृत नहीं भी हैं को अंत्येष्टि सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा। डॉ सिडाना ने परिवर्तन फलस्वरूप हितग्राहियों तक सहायता राशि पहुँचाने का प्रबंध करने हेतु सभी सीएमओ एवं सीईओ जनपद को निर्देशित किया है।

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