| ग्रामीण क्षेत्र में चिन्हांकित उचित मूल्य दुकानों में बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन सामग्री का होगा वितरण |
| अनुपपुर | 04-जून-2018 |
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चिन्हांकित पात्र परिवारों की बायोमैट्रिक्स सत्यापन के आधार पर पहचान सुनिश्चित कर राशन वितरण करने पर जोर दिया गया है। जिन पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार नम्बर दर्ज नही है। उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राहियों के आधार नम्बर उचित मूल्य दुकान पर लगाई गई पीओएस मशीन के माध्यम से प्रविष्ट दर्ज करायी जाए साथ ही जिन हितग्राहियों के डाटाबेस में गलत आधार प्रविष्ट है उनके सही आधार नम्बर प्रविष्ट कराये जाए। आगामी माह से हितग्राहियों के बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर ही राशन वितरण किया जाएगा। पात्र हितग्राहियों के अगुलियों, अंगूठे का निशान अस्पष्ट होने के कारण बायोमैट्रिक सत्यापन विफल होने अथवा पीओएस मशीन पर सत्यापन में अधिक समय लगने पर राशन समाग्री का वितरण 19 से 21 तारीख तक वितरण पंजी से किया जाए। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी पात्र हितग्राही को राशन सामाग्री से वंचित नही किया जाए। यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने दिये गए निर्देश का पालन संबंधित अधिकारियों को आवश्यक रूप से सुनिश्चित करने को कहा है।
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Monday, June 4, 2018
ग्रामीण क्षेत्र में चिन्हांकित उचित मूल्य दुकानों में बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन सामग्री का होगा वितरण
समाधान एक दिन तत्काल सेवा में लापरवाही बरतने पर तहसीलदार अनूपपुर को नोटिस जारी
| समाधान एक दिन तत्काल सेवा में लापरवाही बरतने पर तहसीलदार अनूपपुर को नोटिस जारी |
| अनुपपुर | 04-जून-2018 |
राज्य शासन द्वारा लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला एवं ब्लाक मुख्यालय पर प्रारंभ की गई समाधान एक दिन तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 कें अंतर्गत अधिसूचित सेवा के तहत तहसील कार्यालय अनूपपुर से उसी दिवस सत्य प्रतिलिपि प्रदाय नही होने पर अपर कलेक्टर डॉ. आरपी तिवारी ने तहसीलदार अनूपपुर को नोटिस जारी कर 03 दिवस के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। तहसीलदार अनूपपुर को समाधान एक दिन तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था के विपरीत 12 से 25 जून 2018 तक कुल 38 प्रदाय के नकल लोक सेवा केन्द्र अनूपपुर के प्राधिक्रत अधिकारी को उसी दिवस उपलब्ध नही कराये जाने पर आदेशों की अव्हेलना एवं शासकीय कार्यो में लापरवाही का द्योतक होने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम-3 के प्रतिकूल होने पर नोटिस जारी किया गया है।
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4 जून को दर्ज की गई 24.8 मिलीमीटर औसत वर्षा
| 4 जून को दर्ज की गई 24.8 मिलीमीटर औसत वर्षा |
| अनुपपुर | 04-जून-2018 |
अधीक्षक भू-अभिलेख अनूपपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में बीते 24 घंटे में 4 जून को 24.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान वर्षामापी केन्द्र कोतमा में 10.1 मिलीमिटर, जैतहरी में 9.2, अमरकंटक में 20.5, एवं बिजुरी में 1.8 मिलीमिटर वर्षा दर्ज की गई है।
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