Monday, June 4, 2018

ग्रामीण क्षेत्र में चिन्हांकित उचित मूल्य दुकानों में बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन सामग्री का होगा वितरण

ग्रामीण क्षेत्र में चिन्हांकित उचित मूल्य दुकानों में बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन सामग्री का होगा वितरण 
 
अनुपपुर | 04-जून-2018
 
    खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चिन्हांकित पात्र परिवारों की बायोमैट्रिक्स सत्यापन के आधार पर पहचान सुनिश्चित कर राशन वितरण करने पर जोर दिया गया है। जिन पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार नम्बर दर्ज नही है। उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राहियों के आधार नम्बर उचित मूल्य दुकान पर लगाई गई पीओएस मशीन के माध्यम से प्रविष्ट दर्ज करायी जाए साथ ही जिन हितग्राहियों के डाटाबेस में गलत आधार प्रविष्ट है उनके सही आधार नम्बर प्रविष्ट कराये जाए। आगामी माह से हितग्राहियों के बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर ही राशन वितरण किया जाएगा। पात्र हितग्राहियों के अगुलियों, अंगूठे का निशान अस्पष्ट होने के कारण बायोमैट्रिक सत्यापन विफल होने अथवा पीओएस मशीन पर सत्यापन में अधिक समय लगने पर राशन समाग्री का वितरण 19 से 21 तारीख तक वितरण पंजी से किया जाए। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी पात्र हितग्राही को राशन सामाग्री से वंचित नही किया जाए। यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने दिये गए निर्देश का पालन संबंधित अधिकारियों को आवश्यक रूप से सुनिश्चित करने को कहा है।

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