| समाधान एक दिन तत्काल सेवा में लापरवाही बरतने पर तहसीलदार अनूपपुर को नोटिस जारी |
| अनुपपुर | 04-जून-2018 |
राज्य शासन द्वारा लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला एवं ब्लाक मुख्यालय पर प्रारंभ की गई समाधान एक दिन तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 कें अंतर्गत अधिसूचित सेवा के तहत तहसील कार्यालय अनूपपुर से उसी दिवस सत्य प्रतिलिपि प्रदाय नही होने पर अपर कलेक्टर डॉ. आरपी तिवारी ने तहसीलदार अनूपपुर को नोटिस जारी कर 03 दिवस के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। तहसीलदार अनूपपुर को समाधान एक दिन तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था के विपरीत 12 से 25 जून 2018 तक कुल 38 प्रदाय के नकल लोक सेवा केन्द्र अनूपपुर के प्राधिक्रत अधिकारी को उसी दिवस उपलब्ध नही कराये जाने पर आदेशों की अव्हेलना एवं शासकीय कार्यो में लापरवाही का द्योतक होने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम-3 के प्रतिकूल होने पर नोटिस जारी किया गया है।
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Monday, June 4, 2018
समाधान एक दिन तत्काल सेवा में लापरवाही बरतने पर तहसीलदार अनूपपुर को नोटिस जारी
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