Saturday, April 7, 2018

रबी विपणन वर्ष 18-19 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु सहकारी समिति का निर्धारण

रबी विपणन वर्ष 18-19 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु सहकारी समिति का निर्धारण 
 
अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018
 
    कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने बताया है कि रबी बिपणन वर्ष 2018-19 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु सहकारी समिति का निर्धारण किया चुका  है। आपने बताया कि जिन कृषकों ने अनूपपुर, कोतमा, जैतहरी, मझगवां एवं दुलहरा समितियों में पंजीयन कराया है, वे सभी कृषक अनूपपुर मण्डी में अपनी फसलों का विक्रय करे, उपार्जन आ.जा. सेवा समिति पटनाकला द्वारा किया जायेगा। जिन्होंने राजेन्द्रग्राम, बेनीवारी एवं भेजरी समितियों में पंजीयन करायें हैं, वे सभी कृषक वेयरहाउस राजेन्द्रग्राम (MPWLC) अपनी फसलों का विक्रय करें, उपार्जन आ.जा. सेवा समिति दमेंहड़ी द्वारा किया जायेगा।

चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी 10 अप्रैल से

चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी 10 अप्रैल से 
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अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018
 
     जिले में चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी मार्कफेड के माध्यम से कृषि उपज मंडियों एवं उपमंडियों में 10 अप्रैल से 31 मई के मध्य की जाएगी। कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने सभी किसानों से अपील की है कि वे उक्त समयावधि में अपनी उपज सफाई उपरांत खरीदी केन्द्र पर लाकर विक्रय करें।

असंगठित श्रमिकों के पंजीयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं जनप्रतिनिधि - प्रभारी मंत्री श्री संजय पाठक

असंगठित श्रमिकों के पंजीयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं जनप्रतिनिधि - प्रभारी मंत्री श्री संजय पाठक 
 
अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018
 
     मध्यप्रदेश शासन के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम(स्वतंत्र प्रभार) उच्च शिक्षा समाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण  विभाग के मंत्री एवं अनूपपुर  जिले के प्रभारी मंत्री श्री संजय पाठक ने जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुये कहा है कि वे असंगठित श्रमिकों के पंजीयन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभायें। शासन द्वारा असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के पश्चात उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी इसके संबंध में समुचित जानकारी दें तथा श्रमिकों के पंजीयन कार्य में उनका सहयोग करें। प्रभारी मंत्री ने कहा है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा असंगठित श्रमिकों के पंजीयन का कार्य प्रदेश में जोरों से कराया जा रहा है। पंजीबद्ध असंगठित मजदूरों को 200 रूपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जायेगी, गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिये 4 हजार रूपये दिये जायेंगें, प्रसव होने पर महिला के खातें में 12 हजार 500 रूपये जमा किये जायेंगें, घर के मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रूपये तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये की सहायता, हर भूमिहीन श्रमिक को भूखण्ड या मकान, स्वरोजगार के लिये ऋण दिलाया जायेगा, सायकल रिक्षा चलाने वालों को ई-लोडिंग रिक्षा का मालिक बनाने के लिये बैंक ऋण की सुविधा दिलाई जायेगी। उन्हें 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 30 हजार की सब्सिडी दी जायेगी, श्रमिक की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिये 5 हजार रूपये की नगद सहायता दिलाई जायेगी। इसके अलावा तेंदूपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों को चरणपादुका योजना के तहत जूते, चप्पल तथा पानी की कुप्पी दिलाई जायेगी, अपंजीकृत श्रमिक व उसके परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी का मुफ्त इलाज सरकार करायेगी, श्रमिकों के बच्चों को कक्षा पहली से पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा दिलाई जायेगी। मजदूर को सायकल व औजार खरीदने के लिये 5 हजार रूपये का नगद अनुदान दिया जायेगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिये असंगठित श्रमिकों का पंजीयन आवश्यक है। प्रभारी ने जनप्रतिनिधियों से कहा है कि वे असंगठित श्रमिकों के पंजीयन कार्य में अह्म भूमिका निभायें।

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