Thursday, March 8, 2018

मास्टर फेसिलेटर एवं फेसिलेटर पद हेतु आवेदन 10 मार्च तक आमंत्रित -

मास्टर फेसिलेटर एवं फेसिलेटर पद हेतु आवेदन 10 मार्च तक आमंत्रित 
अनुपपुर | 07-मार्च-2018
 

 
   राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा निर्देश दिया गया है कि राज्य एवं जिलों के शिक्षकों के प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मास्टर फेसिलेटर (केआरपी/एसआरजी) तथा फेसिलेटर (डीआरजी/एमटी) का चयन किया जाना है। इसमे पूर्व से प्रशिक्षण प्रदान कर रहे एसआरजी, डीआरजी, एमटी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी एजुकेशन पोर्टल के वेबसाइट educationportal.mp.gov.in/otms के माध्यम से 10 मार्च 2018 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस हेतु डाईट के फेकिल्ट सदस्य, समस्त बीएसी एवं जन शिक्षकों को आवेदन करना अनिवार्य है। बीएसी एवं जन शिक्षको को यह अधिकार होगा कि वे प्राथमिक स्तर अथवा माध्यमिक स्तर में संचालित विषयानुसार आवेदन कर सकते है। आवेदन न करने की स्थिति में सभी अभ्यर्थियों, डाईट के फेकिल्ट सदस्यों, जनशिक्षक, बीएसी को प्रीटेस्ट देना होगा एवं बिना मानदेय के अनिवार्यतः प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। ऐसा न करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
   प्राथमिक स्तर हेतु माक टेस्ट एवं प्री टेस्ट 13 मार्च 2018 एवं माध्‍यमिक स्तर हेतु माक टेस्ट एवं प्री टेस्ट 15 मार्च 2018 को प्रातः 11 बजे शा. मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रम्सा अनूपपुर में आयोजित किया जावेगा।

अपर कलेक्टर ने जनसुनवाई में जिलेभर से आए आवेदकों की सुनीं समस्याएं -

अपर कलेक्टर ने जनसुनवाई में जिलेभर से आए आवेदकों की सुनीं समस्याएं 
अनुपपुर | 07-मार्च-2018
 
 
  


  अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी. तिवारी ने मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम में जिलेभर से आए आवेदकों की समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
    जनसुनवाई में ग्राम बसंतपुर तहसील पुष्पराजगढ़ के दरबारी लाल महरा ने भूमि पर कब्जा दिलाए जाने, तहसील जैतहरी ग्राम क्योंटार के भूरा महरा ने कपिलधारा कूप योजना का लाभ दिलाए जाने, ग्राम देवरी थाना भालूमाड़ा की मुन्नी बाई सोनी ने गोहरारी डायवर्सन योजना के तहत जबरन भूमि अधिग्रहीत करने, ग्राम पंचायत देवहरा के छोटेलाल सेन ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण, शौचालय निर्माण एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गैस चूल्हा का लाभ दिलाए जाने, ग्राम हर्राटोला तहसील पुष्पराजगढ़ की मुन्नी बाई गोंड़ ने एम.डी.एम. के रसोईयां कार्य पर पुनः रखे जाने, ग्राम छोहरी जनपद अनूपपुर के राय सिंह ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शासन द्वारा दी जाने वाली राशि को अपनी कन्या भानमती सिंह को दिए जाने के संबंध में आवेदन दिया।

Tuesday, March 6, 2018

‘रेरा’ के प्रतीक चिन्ह का अनाधिकृत उपयोग करने पर होगी कार्यवाही

‘रेरा’ के प्रतीक चिन्ह का अनाधिकृत उपयोग करने पर होगी कार्यवाही 
अनुपपुर | 06-मार्च-2018
 

    भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण एक मई 2017 से अस्तित्व में आया है। प्राधिकरण द्वारा एक मई से ही अपना लोगो अपना लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा लोगो का उपयोग केवल कार्यालयीन कार्यों में ही किया जाता है। रेरा के नाम तथा लोगो के अनाधिकृत उपयोग करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
    मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण श्री प्रदीप जैन ने कहा है कि कुछ सलाहकारी फर्मों द्वारा रियल स्टेट प्रमोटर्स को रेरा के अधिकृत सलाहकार बनकर उन्हें विभिन्न रिटर्न फाईल एवं पंजीयन के लिए सेवायें देने के प्रस्ताव पर रेरा के लोगो का उपयोग किया जा रहा है, जो अत्यंत आपत्तिजनक है। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनी फर्म की वेबसाइट का नाम रेरा एवं लोगो के साथ दिखाया जा रहा है। इससे भ्रम उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने बताया है कि प्राधिकरण द्वारा अपने हितधारकों के हितों के रक्षार्थ इस प्रकार भ्रम फैलाने वाले व्यक्तियों व फर्मो को नोटिस जारी किये गए हैं। रेरा कार्यालय द्वारा सभी हित धारकों को सचेत किया गया है कि रेरा द्वारा किसी भी व्यक्ति, फर्मो व कंपनियों को सलाहकारी कार्यों के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। इस प्रकार रेरा के नाम तथा लोगो के अनाधिकृत उपयोग से भ्रमित न हों।

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