निर्वाचन व्यय निगरानी हेतु विभिन्न दलों को किया गया प्रशिक्षित
अनूपपुर 26 सितंबर 2018/ आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 को दृष्टिगत रखते हुए ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने निर्वाचन प्रक्रिया के सुव्यवस्थित एवं सफल संचालन हेतु विभिन्न निगरानी दलों अकाउंटिंग टीम, फ़्लाइंग स्क्वॉड, स्टैटिक सर्वेलेन्स टीम, विडीओ व्यूइंग टीम एवं विडीओ सर्वेलेन्स टीम का गठन किया है। उक्त दलों को आज कलेक्ट्रैट सभागार में आयोजित प्रशिक्षण सत्र में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर एवं उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी डॉ आरपी तिवारी एवं निर्वाचन व्यय निगरानी के नोडल अधिकारी श्री एन के नर्रे द्वारा प्रशिक्षित किया गया। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए गठित अकाउंटिंग दल द्वारा निर्वाचन व्यय लेखों के संधारण एवं निगरानी के दायित्वों के संदर्भ में प्रशिक्षण सत्र में विस्तार से जानकारी दी गयी।इसी प्रकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु गठित एक विडीओ सर्वेलेन्स टीम को बताया गया कि उनके द्वारा सार्वजनिक रैलियों, संवेदनशील घटनाओं का निरीक्षण एवं रिकार्डिंग का कार्य किया जाएगा। टीम को रिपोर्टिंग एवं रिकार्डिंग के तरीक़ों के सम्बंध में विस्तार से बताया गया। इसी प्रकार तीनो विधानसभा क्षेत्रों कोतमा, अनूपपुर एवं पुष्पराजगढ़ हेतु एक विडीओ व्यूइंग टीम का गठन किया गया है यह दल विडीओ सर्वेलेन्स टीम द्वारा प्रदान किए गए विडीओ को देखकर व्यय से सम्बंधित एवं आचार संहिता के विषयों की रिपोर्ट देगी। अवैध नगदी के आदान प्रदान, शराब वितरण या मतदाताओं को प्रलोभित करने हेतु अन्य कोई वस्तु, संदेहास्पद वस्तु, शस्त्र आदि के सम्बंध में निगरानी एवं ज़ब्ती की कार्यवाही हेतु तीनो विधानसभा क्षेत्रों प्रत्येक के लिए तीन-तीन फ़्लाइंग स्क्वॉड का गठन किया गया है। हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक रिज़र्व फ़्लाइंग स्क्वॉड भी गठित है। इसी प्रकार स्थानीय विधानसभा क्षेत्रों में चेक पोस्ट बनाकर भारी मात्रा में ले जाई जाने वाली नगदी, अवैध शराब कोई संदेहास्पद वस्तु या शस्त्रों आदि की आवाजाही पर निगरानी का कार्य अनूपपुर एवं पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 3-3 एवं कोतमा के लिए गठित 4 स्टैटिक सर्वेलेन्स टीम के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक रिज़र्व स्टैटिक सर्वेलेन्स टीम भी है। उक्त समस्त दलों को कार्य को पूरी सजगता एवं दक्षता से सम्पन्न किया जाकर निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष रूप से एवं नियमानुसार सम्पादित करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, निर्वाचन संचालन के नियम 1961, भारतीय दंड संहिता, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो, रिपोर्टिंग प्रपत्रों एवं अन्य विधिक प्रावधानो से अवगत कराया गया।
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