Wednesday, June 13, 2018

16 जून से 15 अगस्त तक नदियों में मछली पालन, पकड़ना, क्रय करना या बेचना रहेगा प्रतिबंधित

16 जून से 15 अगस्त तक नदियों में मछली पालन, पकड़ना, क्रय करना या बेचना रहेगा प्रतिबंधित 
 
अनुपपुर | 13-जून-2018

 
    सहायक संचालक मत्स्योद्योग श्री शिवेन्द्र सिंह परिहार ने बताया है कि 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य प्रजनन काल होने के कारण मछली पकड़ना प्रतिबंधित रहेगा। आपने बताया उक्त अवधि मप्र नदीय नियम 1972 के अन्तर्गत बंद ऋतु रहती है। बंद ऋतु में मारना,क्रय करना या बेचना या उन्हें मारने, पकड़ने, या बेचने की चेष्ठा करना परिवहन करना या परिवहन का प्रयास करना संज्ञेय दण्डनीय अपराध हैं। उलंघन किये जाने पर एक वर्ष तक का कारावास या 5000 रूपये तक जुर्माना या दोनो दंडनीय होगा। छोटे तालाब व अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हे निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं लाया गया है, के लिये उक्त नियम लागू नहीं होगा।

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