Sunday, August 5, 2018

श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना

श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना 
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 
अनुपपुर | 05-अगस्त-2018
 
   प्रदेश में बीड़ी, चूना पत्थर और डोलामाईट, लौह-मेगजीन, अयस्क खदान में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों से शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए ‘‘शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना‘‘ में गणवेश तथा छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कक्षा एक से 10 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2018 निर्धारित की गई है। कक्षा 11वीं से आगे तक अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ 31 अक्टूबर 2018 तक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र छात्र-छात्राएँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल http%//scholarships-gov-in/helpdesk&nsp@gov-in  पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। पोर्टल पर ही आवेदन करने एवं पात्रता की जानकारी उपलब्ध है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जबलपुर मुख्यालय दूरभाष-0761-2626021, 2678595 कल्याण प्रशासक कार्यालय, सागर 7582-260675 तथा इंदौर कार्यालय 0731-2703530 पर सम्पर्क कर सकते हैं। 

मध्यप्रदेश टूरिज्म अवार्ड-2018 के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

मध्यप्रदेश टूरिज्म अवार्ड-2018 के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित 

अनुपपुर | 05-अगस्त-2018
 
   मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले संस्थाओं और व्यक्तियों से मध्यप्रदेश टूरिज्म अवार्ड-2018 लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये हैं। ऑनलाईन आवेदन एमपी टूरिज्म बोर्ड के वेब पेज <http:@tourism-mp-gov-in> पर 31 अगस्त 2018 की शाम 5 बजे तक ही किये जा सकेंगे।  टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट, होटल, हैरिटेज होटल, ईको फ्रैण्डली होटल, होम स्टे, शेफ, रिसपाँसिबल पर्यटन प्रोजेक्ट, टूरिस्ट गाईड, इनोवेटिव टूरिज्म प्रोजेक्ट, पर्यटक फ्रेंडली मॉन्यूमेन्ट्स, पर्यटक तीर्थ स्थल, ट्रेवल राइटर और ब्लॉगर सहित 36 श्रेणियों में  अवार्ड के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।
मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिये विगत दो वर्षों से ये पुरस्कार प्रदान किये जा रहे है। 

विशेष लोक अदालतों में निपटाये जायेंगे श्रमिकों,कर्मकारों के न्यायालयीन विद्युत प्रकरण

विशेष लोक अदालतों में निपटाये जायेंगे श्रमिकों,कर्मकारों के न्यायालयीन विद्युत प्रकरण 
 
अनुपपुर | 05-अगस्त-2018
 
   राज्य शासन ने संबल योजना और म.प्र. भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल पोर्टल पर पंजीकृत कर्मकारों के विरुद्ध जून 2018 तक दर्ज घरेलू बिजली संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों में अभियोजन वापस लेने का निर्णय लिया है। राज्य शासन के अनुरोध पर म.प्र. उच्च न्यायालय ने इन प्रकरणों के निराकरण के लिये विशेष लोक अदालतों के आयोजन की अनुमति दे दी है।
प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केशरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि श्रमिकों और कर्मकारों के विरुद्ध विशेष न्यायालयों में वर्तमान में विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 135 और 138 के लगभग 20 हजार प्रकरण प्रचलन में है। उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद अब इन प्रकरणों के निराकरण के लिये शीघ्र ही विशेष लोक अदालतें लगायी जायेंगी।
   उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा पंजीकृत श्रमिकों और कर्मकारों के जून 2018 तक के घरेलू संयोजन पर बिजली बिल की समस्त बकाया राशि माफ कर दी गई है। यह कार्यवाही मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम-2018 में की गई है। इसके अतिरिक्त, इन हितग्राहियों को जुलाई 2018 के बिल से घरेलू संयोजन पर अधिकतम 200 रुपये प्रति माह के बिजली बिल की सुविधा दी गई है। इस सुविधा के अन्तर्गत हितग्राहियों के बिजली बिल की शेष राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है।  

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