| लोकसभा एवं राज्य सभा के चुनाव एक साथ कराने के संबंध मे दे अपने विचार एवं सुझाव |
| अनुपपुर | 13-अप्रैल-2018 |
अलग-अलग चुनाव से देश पर आर्थिक भार पड़ने के साथ इसमें काफी समय भी लगता है, जिससे विकास कार्यों में बाधा पड़ती है, इसलिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। क्या आपकी भी यही राय है या हैं आपके पास कोई सुझाव तो आप भेज सकते है अपने विचार psveterinary@mp.gov पर या प्रमुख सचिव पशु चिकित्सा कक्ष क्र. 340 वल्लभ भवन, भोपाल को भेजें।
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Friday, April 13, 2018
लोकसभा एवं राज्य सभा के चुनाव एक साथ कराने के संबंध मे दे अपने विचार एवं सुझाव
मंत्रि-परिषद द्वारा पट्टा नवीनीकरण प्रक्रिया का अनुमोदन
| मंत्रि-परिषद द्वारा पट्टा नवीनीकरण प्रक्रिया का अनुमोदन |
| अनुपपुर | 13-अप्रैल-2018 |
राज्य सरकार द्वारा स्थाई पट्टों के नवीनीकरण तथा शर्त उल्लंघन के प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया के संबंध में जारी निर्देशों को आज मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया। शासन का मानना है कि पट्टों का नवीनीकरण नहीं हो पाने तथा पट्टों की शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप भू-भाटक के रूप में शासन को होने वाली निरंतर आय अवरूद्ध हो रही है। साथ ही जो पट्टेदार अपने पट्टे के भू-खण्ड को विक्रय, दान या अंतरित करना चाहते हैं वे अंतरण भी नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति के समाधान के लिये राजस्व विभाग ने नई व्यवस्था स्थापित की है।
स्थाई पट्टे के नवीनीकरण तथा शर्त उल्लंघन के मामलों में जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर प्राधिकृत अधिकारी होंगें। पट्टा अवधि समाप्त हो जाने के बाद प्रस्तुत नवीनीकरण के आवेदन पर विलम्ब के लिये शमन राशि जमा कराना होगी। ऐसे मामलों में पट्टे की शर्तो के उल्लंघन या अपालन का परीक्षण करने के बाद ही प्रकरण नवीनीकरण के लिए आगे बढ़ाया जा सकेगा। स्थल निरीक्षण नजूल अधिकारी या तहसीलदार नजूल के माध्यम से कराया जाएगा। यह अधिकारी पट्टेदार द्वारा जमा भू भाटक, बकाया राशि, उल्लंघन या अपालन की स्थिति, प्रचलित विकास योजना में नियत प्रयोजन के अनुसार उपयोग के संबंध में अपनी रिपोर्ट देंगे। जिसके आधार पर प्राधिकृत अधिकारी आगामी तीस वर्ष के लिये पट्टे का नवीनीकरण कर सकेंगे। नवीनीकरण से पूर्व वार्षिक भू- भाटक का पुनर्निर्धारण हो, जो अंतिम निर्धारित भू भाटक का छ: गुना होगा। स्थाई पट्टों की किन्हीं शर्तों के उल्लंघन या अपालन पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पट्टेदार को समुचित अवसर देने के बाद ही प्रकरण का निराकरण किया जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी शमन राशि लेकर पुर्नप्रवेश के अधिकार का त्यजन करते हुए शर्त उल्लंघन के मामलों का निराकरण कर सकेगा। पट्टे की वैधता अवधि में अथवा नवीनीकरण के बाद यदि पट्टेदार पट्टे का उपयोग व्यवसायिक उद्देश्य के लिए परिवर्तित कराना चाहता है और यह उपयोग विकास योजना में स्वीकृत है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रीमियम व भू-भाटक निर्धारित करते हुए राशि जमा होने के बाद उपयोग परिर्वतन स्वीकृत कर सकेगा। पट्टे की शर्त अनुसार भू-खण्ड में यदि अनुमति से अधिक क्षेत्रफल पर मूल प्रयोजन के लिए निर्माण किया गया है और इस संबंध में स्थानीय नगरीय निकाय की अनुमति प्राप्त की गई है अथवा शमन किया गया है तो पट्टे की ऐसी सुसंगत शर्त का उल्लंघन नहीं माना जायेगा। मूल पट्टेदार की मृत्यु अथवा पट्टेदार द्वारा भू-खण्ड के विक्रय, दान की स्थिति में पट्टे के अंतरण की कार्यवाही अनिवार्य होगी। अंतरण के बाद छरू माह की अवधि के भीतर पट्टे के नवीनीकरण की कार्यवाही करना अनिवार्य होगा। |
3-आर समिट एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये मील का पत्थर बनेगी - श्रीमती माया सिंह
| 3-आर समिट एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये मील का पत्थर बनेगी - श्रीमती माया सिंह |
| इंदौर में तीन दिवसीय एशिया-पेसेफिक 3-आर समिट सम्पन्न |
| अनुपपुर | 13-अप्रैल-2018 |
एशिया-प्रशांत क्षेत्र को कचरा मुक्त बनाने के लिए 3R (आर) यानी रिड्यूस, रियूज और रिसायकल के प्रभावी इस्तेमाल पर चर्चा के लिए इंदौर में तीन दिवसीय एशिया-प्रशांत क्षेत्र की आठवीं 3R फोरम की बैठक आज सम्पन्न हुई। समिट के समापन अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि हमारा दायित्व है कि हम अगली पीढ़ी को समृद्ध, प्राकृतिक संसाधनों से भरी स्वच्छ धरती सौंपने के लिये पूरी जवाबदारी से काम करें। यह समिट एशिया-पेसेफिक रीजन के देशों के लिये मील का पत्थर साबित होगी।
कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री डी. एस. मिश्रा ने कहा कि हमने प्रकृति से जो प्राप्त किया है, उसे लौटाना हमारा दायित्व है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2018 में आयोजित विश्व गवर्नमेंट समिट में दिया गया 6-आर यानी रिड्यूस, रियूज, रिसायकल, रिकवर, रेडिजाईन और रेमन्युफक्चरिंग का मंत्र अपनाने से हमें स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त होगा। श्री मिश्र ने कहा कि इस फोरम में हुई चर्चा और इससे निकले निष्कर्ष बहुत उपयोगी होंगे। इंदौर घोषणा-पत्र इस समिट की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर हमें रास्ता दिखायेगा। इस अवसर पर जापान के पर्यावरण उप मंत्री श्री आशुओ तकाशी ने कहा कि स्वच्छ जल, वायु और भूमि की प्राप्ति में 3 आर की सफलता परस्पर सहयोग पर निर्भर करती है। उन्होने कहा कि पहली बार 3 आर फोरम की समिट में स्थानीय जनता, समुदाय और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सन्युक्त सचिव श्री संजय कुमार ने समिट के दौरान हुए विचार-विमर्श के निष्कर्षों सम्बंधी जानकारी दी। कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ की सीनियर इकोनोमिक आफिसर सुश्री ब्रीजिट बैराल्ड ने भी सम्बोधित किया। समापन अवसर पर आगामी नवमी एशिया प्रशांत क्षेत्र की 3-आर फोरम की बैठक के मेजबान थाईलैंड सरकार के उपमंत्री जनरल एकेमाई चानसारी को मेजबानी का प्रतीक चिन्ह सौंपा गया। कार्यक्रम में 3 आर और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं को पुरस्कृत भी किया गया. इंदौर को इंट्रीगेटेड वेस्ट मैंनेजमेंट श्रेणी में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। समिट का आयोजन भारत सरकार के आवास और शहरी मामलो के मंत्रालय, जापान सरकार, सन्युक्त राष्ट्र के यू.एन.सी.आर.डी. सहित अनेक संस्थाओं, मध्यप्रदेश सरकार, इंदौर नगर निगम तथा सी.आई.आई के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। समिट में 40 देशों के 300 प्रतिनिधियों, 106 शहरों के महापौरों और विभिन्न कंपनियों, संगठनो, एनजीओ के प्रतिनिधियों ने कुल 21 सत्रों में चर्चा की गई ।तीन दिवसीय इस बैठक के दूसरे दिन छ: सत्रों में हुए मैराथन विचार विमर्श के बाद जरूरी ग्यारह बिंदुओं पर काम करने का प्रस्ताव पारित किया। समिट में रिड्यूस, रियूज और रिसायकल पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। तीन दिवसीय समिट के समापन पर पी.आई.बी. नई दिल्ली के अपर महानिदेशक श्री राजीव जैन ने आभार व्यक्त किया। |
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