Thursday, March 8, 2018

आबकारी नीति के क्रियान्वयन के लिए मंत्रि-परिषद समिति गठित

आबकारी नीति के क्रियान्वयन के लिए मंत्रि-परिषद समिति गठित 
अनुपपुर | 08-मार्च-2018

     राज्य शासन ने वर्ष 2018-19 के लिए आबकारी नीति के क्रियान्वयन एवं आनुषांगिक विषयों पर निर्णय लेने और अप्रत्याशित परिस्थिति निर्मित होने की स्थिति में राजस्व हित में आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने के लिए मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया है।
    मंत्रि-परिषद संमिति में वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जयंत मलैया, जेल, पर्यावरण तथा मछुआ कल्याण एवं मत्स्य मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, नगरीय विकास एवं आवास मंत्रीं श्रीमती माया सिंह, गृह, परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर एवं नर्मदा घाटी विकास (स्वतंत्र प्रभार) सामान्य प्रशासन, विमानन, आनंद, जनजाति कार्य एवं अनुसूचित कल्याण राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य को सदस्य नामांकित किया गया है। प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग समिति के सचिव होंगे।

राष्ट्रीय लोक अदालत 14 अप्रैल को

राष्ट्रीय लोक अदालत 14 अप्रैल को 
अनुपपुर | 08-मार्च-2018
 
      राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, तालुका, श्रम और कुटुम्ब न्यायालयों में 14 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगायी जा रही है। लोक अदालत में आपसी समझौते से प्रकरण का निराकरण होने से जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है।
    लोक अदालत में लम्बित प्रकरण- आपराधिक शमनीय, पराक्राम्य अधिनियम, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम विभाग, विद्युत एवं जल कर, वैवाहिक, भूमि अधिग्रहण, सेवा निवृत्ति सबंधी, राजस्व और दीवानी आदि मामलों की सुनवाई होगी।
    ऐसे पक्षकारों से जो न्यायालय में लम्बित एवं मुकदमाबाजी के पूर्व (प्री-लिटिगेशन) प्रकरण का समाधान आपसी सहमति से लोक अदालत में करवाना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक प्राधिकरण से सम्पर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखे जाने की सहमति दे सकते हैं। दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से प्रकरण निपटने से धन, समय और श्रम की बचत होती है।

एन.सी.सी. राज्य प्रकोष्ठ की कार्यालयीन समयावधि घोषित

एन.सी.सी. राज्य प्रकोष्ठ की कार्यालयीन समयावधि घोषित 
अनुपपुर | 08-मार्च-2018
 
      राज्य शासन द्वारा एन.सी.सी. संचालनालय, मध्यप्रदेश (राज्य प्रकोष्ठ) की कार्यालयीन समयावधि सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक घोषित की गई है। कार्यालयीन दिनों में भोजन अवकाश दोपहर 1 बजे से 1.30 बजे तक रहेगा। प्रत्येक शनिवार कार्यालय का अवकाश दिवस घोषित किया गया है।
    सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार को इस बाबत आदेश जारी किये गये। यह आदेश राज्य प्रकोष्ठ में कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये केन्द्र सरकार के कार्यालयों की भाँति प्रभावशील रहेगा।
 

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