| बीयूएमएस की सीटें बढ़वाकर पीजी कोर्स शुरू करवाना है - राज्यमंत्री श्री पटेल |
| अनुपपुर | 30-जून-2018 |
भोपाल में संचालित यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय के बीयूएमएस स्नातक पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर सौ करने और पीजी कोर्स शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जलाम सिंह पटेल ने हमीम सैयद जियाहल हसन शासकीय यूनानी महाविद्यालय की साधारण सभा की बैठक हाल ही में आयुष विभाग के सतपुड़ा भवन में आयोजित बैठक में यह जानकारी दी गई।
राज्य मंत्री श्री पटेल ने यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय के विकास और विस्तार से संबंधित योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिये। श्री पटेल ने कहा कि स्नातक की सीटें बढ़ाने पीजी कोर्स शुरू करने के साथ ही औषधीय गुणवत्ता प्रयोगशाला, लायब्रेरी का सुदृढ़ीकरण और बड़ा कान्फ्रेंस हाल निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने को कहा। बैठक में प्रमुख सचिव आयुष श्रीमती शिखा दुबे, कमिश्नर भोपाल संभाग श्री कविन्द्र कियावत सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। |
Saturday, June 30, 2018
बीयूएमएस की सीटें बढ़वाकर पीजी कोर्स शुरू करवाना है - राज्यमंत्री श्री पटेल
एक जुलाई से श्रमिकों के लिए घरेलू बिजली कनेक्शन की 200 रूपए मासिक भुगतान योजना
| एक जुलाई से श्रमिकों के लिए घरेलू बिजली कनेक्शन की 200 रूपए मासिक भुगतान योजना |
| अनुपपुर | 30-जून-2018 |
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 में पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों को घरेलू बिजली कनेक्शन मात्र 200 रूपए प्रतिमाह की दर से प्रदान करने के लिए लागू स्कीम प्रदेश में एक जुलाई से शुरू होगी। इसका बिल अगस्त में देय होगा। स्कीम के तहत घर में बल्ब, पंखा एवं टीवी चलाने के लिए प्रारंभिक रूप से बिलिंग खपत अधिकतम 100 यूनिट तक रखी जाएगी। स्कीम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिकों द्वारा आवेदन पत्र भरकर विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय या आयोजित हो रहे कैम्प में जमा करना होगा।
स्कीम में स्व-घोषणा आवेदन पत्र के आधार पर सरल बिजली बिल स्कीम का लाभ दिया जाएगा। लाभ श्रम विभाग में पंजीयन की वैधता जारी रहने तक उपलब्ध होगा। यदि कोई पात्र हितग्राही, विद्युत उपभोक्ता (अर्थात् जिस व्यक्ति के नाम विद्युत कनेक्शन है) के परिवार का सदस्य है एवं उपभोक्ता के साथ ही निवासरत है, तो ऐसे विद्युत संयोजन पर भी सरल बिजली बिल स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ता का नाम परिवर्तन आवश्यक नहीं होगा। ऐसे प्रकरण में परिवार का सदस्य उन्हीं व्यक्तियों को माना जाएगा, जिनके नाम समग्र डाटाबेस में एक परिवार के रूप में अंकित है। यदि किसी पात्र हितग्राही के निवास स्थान का विद्युत कनेक्शन उसके नाम पर न होकर किसी अन्य के नाम पर है तथा पात्र हितग्राही ऐसा संयोजन अपने नाम करवाना चाहता है, तो विद्युत वितरण कंपनी वांछित प्रक्रिया की जानकारी देकर सहायता और मार्गदर्शन करेगी। एयर कंडिशनर, हीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ता तथा 1000 वाट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ता स्कीम के लिए अपात्र होंगे। मीटर जहां स्थापित हों, वहां मीटर से रीडिंग करते हुए बिल की गणना की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वाट तक संयोजित भार वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के टैरिफ आर्डर में निर्धारित श्रेणी एलवी 1.2 की उपश्रेणी (पप) के अनमीटर्ड संयोजन के लिए लागू दर से बिलिंग की जाएगी। पाँच सौ वाट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ताओं की विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित विनियम के अनुसार बिलिंग की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में स्थापित मीटर की रीडिंग जारी रहेगी एवं आयोग के मौजूदा टैरिफ के अनुसार मीटर में अंकित खपत के आधार पर उपभोक्ता बिल की गणना की जाएगी। मीटर खराब होने या उपलब्ध न होने पर बिल की गणना की जाएगी। वितरण कंपनी द्वारा आयोग के निर्धारित मापदण्ड के अतिरिक्त कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़े जाएंगे। इन कंडिकाओं के अंतर्गत दिए गए बिल के विरूद्ध उपभोक्ता से प्रतिमाह मात्र 200 रूपए अथवा विगत एक वर्ष का मासिक औसत बिल, जो भी कम हो, का भुगतान प्राप्त किया जाएगा, जबकि विद्युत अधिनियम के अनुसार शेष राशि राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी। सरल बिजली बिल स्कीम में उपभोक्ता के बिल में देय राशि तथा राज्य शासन द्वारा दी गई सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। प्रचलित दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, जिसके सहित उपभोक्ता द्वारा मात्र 200 रूपए प्रतिमाह की राशि देय होगी। उपभोक्ता से कोई अतिरिक्त सुरक्षा निधि नहीं ली जाएगी। नए संयोजनों के लिए सौभाग्य योजना की तरह व्यवस्था रखी गई है, जिसमें सुरक्षा निधि नहीं ली जा रही है। |
शिविर लगाकर प्रकरणों का निराकरण करेगा टीएण्डसीपी
| शिविर लगाकर प्रकरणों का निराकरण करेगा टीएण्डसीपी |
| अनुपपुर | 30-जून-2018 |
नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष पखवाड़ा एक जुलाई से 15 जुलाई 2018 तक चलाया जाएगा। इस आशय के निर्देश संचालक नगर तथा ग्राम निवेश श्री राहूल जैन द्वारा जारी किये गये है।
श्री जैन ने निर्देश दिए है कि कार्यालयों में आम नागरिक से जुड़े विभिन्न प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविर लगाये जायेंगे। इन शिविरों में भूमि उपयोग जारी करने हेतु प्राप्त प्रकरण, मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करने हेतु प्राप्त प्ररकणों का निराकरण, अधिनियम की धारा 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जाये। किसी भी दशा में अपूर्ण प्रकरण कार्यालय में प्राप्त न किये जाए, जो प्रकरण पूर्ण रूप से कार्यालय में प्राप्त है उनका निराकरण समयवाधि में किया जाए। भू-राजस्व संहिता के नवीनतम प्रावधानों से समन्वय रखते हुए भू व्यपवर्तन के प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में किया जाए। निवेश क्षेत्र के भीतर भूमि उपयोग तथा अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाए। निवेश क्षेत्र के बाहर भू राजस्व संहिता की धारा 172 में प्राप्त होने वाले प्रकरणों पर शीध्रातिशीध्र निर्णय देकर निराकरण किया जाए। |
Subscribe to:
Posts (Atom)
Featured Post
युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास
युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास नोडल अधिकारियों की बैठक में निर्वाचन दायित्वों की कलेक्टर ने की समीक्षा ...
इस सप्ताह सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें
-
गाँव वालों की आय बढ़ाने के प्रयासों से गाँवों में आई है खुशहाली - अनुपपुर | 04-मार्च-2018 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह...
-
सौभाग्य योजना का 98.77 प्रतिशत कार्य पूर्ण प्रदेश के 38 जिलों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण अनुपपुर | 19-सितम्बर-2018 प...
-
ज़िला खनिज प्रतिष्ठान निधि अंतर्गत स्वीकृत/क्रियान्वित निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आज अनूपपुर 12 जुलाई 2018/ मुख्य कार्यपालन ...
-
जम्मू-कश्मीर ने अपनाये राज्य निर्वाचन आयोग के नवाचार अनुपपुर | 06-सितम्बर-2018 जम्मू-कश्मीर ने मध्यप्रदेश राज्य न...
-
सफलता की कहानी जननी एवं शिशु दोनो की सुरक्षा सर्वोपरि प्रसव पूर्व जाँच एवं संस्थागत प्रोत्साहन अंतर्गत अनूपपुर में 1.30 करोड़ के हितलाभ का ह...
