Monday, June 11, 2018

लोक सेवा गारंटी मे अधिसूचित सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केन्द्रो के माध्यम से ही करे स्वीकार

लोक सेवा गारंटी मे अधिसूचित सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केन्द्रो के माध्यम से ही करे स्वीकार



अनूपपुर 11 जून 2018/ कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने आज समस्त ज़िलाधिकारियों को ये निर्देश दिये हैं कि ज़िला कार्यालय अथवा उनके अंतर्गत विकासखंड कार्यालयों से प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाए जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम मे चिन्हित है, उनके आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ही स्वेककर करे। सेवाओं के प्रदाय की मॉनिटरिंग के लिए आवेदनो का पोर्टल मे दर्ज होना आवश्यक है। ऐसा होने पर सेवा प्रदाय की उत्कृष्टता बनाई राखी जा सकती है। आपने समस्त अधिकारियों को अनिवार्यतः यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

13 जून को ज़िला एवं विकासखंड स्तर पर कार्यक्रमों का होगा आयोजन जनकल्याण योजना का दिया जाएगा लाभ

13 जून को ज़िला एवं विकासखंड स्तर पर कार्यक्रमों का होगा आयोजन  
जनकल्याण योजना का दिया जाएगा लाभ



अनूपपुर 11 जून 2018/ कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने बताया कि 13 जून को ज़िले के समस्त विकासखंडों एवं ज़िला मुख्यालय मे ज़िला स्तरीय एवं विकासखंड स्तरीय असंगठित श्रमिकों को जन कल्याण योजना (संबल) द्वारा लाभ वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम मे माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्बोधन के प्रसारण के श्रवण एवं दर्शन की व्यवस्था रहेगी। आपके द्वारा समस्त संबन्धित अधिकारियों को हितग्राहियों को लाभ अंतरण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक औपचरिकताए पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं। आपने यह भी कहा है कि यह प्रयास करें की कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित न रहे।

उल्लेखनीय है कि असंगठित श्रमिकों के संरक्षण एवं विकास हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रवर्तित जन कल्याण योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण प्रसूति सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिकों को गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में 4 प्रसव पूर्व जॉच कराने पर रूपये 4000 तथा प्रसव होने के बाद रूपये 12000 की सहायता दी जायेगी। मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण अन्त्येष्टि सहायता योजना के अन्तर्गत असंगठित श्रमिकों की मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को अंत्येष्टि हेतु ग्राम पंचायत द्वारा रूपये 5000 नगद प्रदान किये जायेगें। मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण अनुग्रह राशि भुगतान योजना के अन्तर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये, दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर 2 लाख रूपये, आंशिक स्थायी अंपगता होने पर 1 लाख की सहायता राशि दी जायेगी।असंगठित श्रमिकों के बच्चों को पहली कक्षा से लेकर पी.एच.डी. तक शैक्षणिक शुल्क में छूट रहेगी। असंगठित श्रमिकों के बच्चों को व्यवसायी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु तथा प्रतियोगि परीक्षा के लिये निःशुल्क कोचिंग दी जायेगी। पंजीकृत असंगठित श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिये निःशुल्क इलाज की व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक वर्ष 1 लाख असंगठित श्रमिकों को स्व-रोजगार के लिये ऋण लेने पर सब्सिडी दी जोयेगी। पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की आय में वृद्धि हेतु ट्रेनिंग दी जायेगी।श्रमिकों को ई-रिक्शा एवं ई-लाडर हेतु अनुदान दिया जायेगा। पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को 200 रूपये मासिक फ्लेट रेट पर विद्युत कनेक्शन दिये जायेगे।

21 जून को मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

21 जून को मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस



अनुपपुर 11 जून 2018/ कलेक्टर श्री अनुग्रह पी ने बताया गत वर्षो की तरह इस वर्ष भी 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाना है।इस अवसर हर स्कूल एवं पंचायत पर कार्यक्रमों के  आयोजन के साथ ज़िला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन ज़िला मुख्यालय मे किया जाएगा। आपने समस्त संबन्धित अधिकारियों को इस हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

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