| मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजनान्तर्गत दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान |
| अनुपपुर | 13-मई-2018 |
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजनान्तर्गत प्रदेश में निवासरत (विधवा) कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु दो लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। कल्याणी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए कल्याणी व कल्याणी के पति को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो तथा कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष से अधिक हो। कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो। कल्याणी के पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं कल्याणी द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक आवेदिका का पति है। कल्याणी को आयकरदाता नहीं होना चाहिए साथ ही कल्याणी शासकीय कर्मी के रूप में राज्य या केन्द्र सरकार या शासन द्वारा वित्त पोषित निगम, उपक्रम, संस्था में कार्यरत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह होना है उसकी पत्नी जीवित नहीं हो। कल्याणी विवाह सहायता का लाभ प्राप्त होने पर विभाग द्वारा संचालित अन्य विवाह या निकाह योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
कल्याणी के नाबालिग बच्चे होने पर बच्चों के पालन-पोषण की जवाबदारी विवाह उपरांत संयुक्त रूप से कल्याणी व उसके पति की होगी। कल्याणी के विवाह की सहायता राशि दो लाख रूपये कल्याणी के बचत बैंक खाते में जमा की जायेगी। इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। |
Sunday, May 13, 2018
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजनान्तर्गत दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान
पुष्पराजगढ़ में 15 मई एवं अनूपपुर में 16 मई को आयोजित किया जायेगा स्वरोजगार सम्मेलन
| पुष्पराजगढ़ में 15 मई एवं अनूपपुर में 16 मई को आयोजित किया जायेगा स्वरोजगार सम्मेलन |
| अनुपपुर | 13-मई-2018 |
महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर श्री उईके ने बताया है जिले में विकासखण्डवार स्वरोजगार सम्मेलन का आयोजन प्रारंभ हो चुका है।, इसी क्रम में पुष्पराजगढ़ के स्वसहायता भवन राजेन्द्रग्राम में 15 मई को एवं जनपद पंचायत अनूपपुर के बदरा स्वसहायता भवन में 16 मई 2018 को आयोजित किया जायेगा। ब्लाक स्तरीय सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य इच्छुक आवेदकों को योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर, उपयुक्त योजना हेतु आवेदन प्राप्त करना है ताकि लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति कर आवेदकों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
विकासखण्ड स्तरीय स्वरोजगार सम्मेलन में जनपद पंचायत, जिला अन्त्यावसी, नगरीय विकास, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसमचित जाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन,, मछुआ कल्याण तथा मतस्य पालन, किसान तथा कृषि कल्याण, विमुक्त घुमक्कड एवं अर्धघुमक्कड, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अग्रणी जिला प्रबंधक, आई.टी.आई. श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभागों बैंक संस्थाओं के स्टाल लगाकर युवा शिक्षित बेरोगारों को स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी जायेगी एवं आवेदन स्वीकार किये जायेगे। विकासखण्ड स्तरीय सम्मेलन स्तरीय में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कुषक उद्यमी योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन एवं संबंधित विभाग के ऑफ लाइन आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेगें।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये अंकसूची, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पास बुक की फोटो कॉपी पास पोर्ट साइज फोटो आदि के साथ दो प्रतियों में फोटोकॉपी सहित शिविर में उपस्थित होंगे। |
ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर 15 मई से 15 जून तक
ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर 15 मई से 15 जून तक
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