Sunday, May 13, 2018

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजनान्तर्गत दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजनान्तर्गत दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान 
 
अनुपपुर | 13-मई-2018
 
    मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजनान्तर्गत प्रदेश में निवासरत (विधवा) कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु दो लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। कल्याणी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए कल्याणी व कल्याणी के पति को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो तथा कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष से अधिक हो। कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो। कल्याणी के पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं कल्याणी द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक आवेदिका का पति है। कल्याणी को आयकरदाता नहीं होना चाहिए साथ ही कल्याणी शासकीय कर्मी के रूप में राज्य या केन्द्र सरकार या शासन द्वारा वित्त पोषित निगम, उपक्रम, संस्था में कार्यरत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह होना है उसकी पत्नी जीवित नहीं हो। कल्याणी विवाह सहायता का लाभ प्राप्त होने पर विभाग द्वारा संचालित अन्य विवाह या निकाह योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
    कल्याणी के नाबालिग बच्चे होने पर बच्चों के पालन-पोषण की जवाबदारी विवाह उपरांत संयुक्त रूप से कल्याणी व उसके पति की होगी। कल्याणी के विवाह की सहायता राशि दो लाख रूपये कल्याणी के बचत बैंक खाते में जमा की जायेगी। इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 

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