Sunday, May 6, 2018

आठ मई को अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्यवाही की जायेगी - मुख्यमंत्री श्री चौहान

आठ मई को अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्यवाही की जायेगी - मुख्यमंत्री श्री चौहान 
भूमिहीन वनवासी आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे दिये जायेंगे, महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जायेगा, मुख्यमंत्री ने तेन्दूपत्ता संग्राहकों के खातों में जमा किये बोनस के 10 करोड़ रुपये 
अनुपपुर | 06-मई-2018
 
   
    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में आगामी 8 मई को ग्वालियर में कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जिसका सीधा प्रसारण प्रदेश के सभी जिलों में देखा जा सकेगा। श्री चौहान ने गत दिवस सिवनी जिला मुख्यालय में असंगठित श्रमिक एवं तेन्दूपत्ता संग्राहक सम्मेलन में यह जानकारी दी।
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भूमिहीन वनवासी आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे दिये जायेंगे। भूमि की उपलब्धता के अनुसार व्यक्तिगत और सामूहिक मकान बनाकर भी दिये जायेंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों को आजीविका मिशन और कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जायेगा। इसके लिये ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा, ऋण का ब्याज राज्य सरकार भरेगी। महिला स्व-सहायता समूहों को स्कूली बच्चों के गणवेश बनाने और आँगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण-आहार प्रदाय करने की जिम्मेदारी भी सौंपी जायेगी।
    श्री चौहान ने कहा कि असंगठित श्रमिकों और उनके परिवारों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिये सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। उन्हें शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। श्री चौहान ने असंगठित श्रमिकों से आग्रह किया कि 7 मई को ग्राम पंचायतों में आयोजित की जा रही विशेष ग्रामसभाओं में पढ़ी जाने वाली सूची में नाम नहीं होने पर, नाम अवश्य जुड़वायें।

कौशल एवं रोजगार पंचायत के लिए सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी

कौशल एवं रोजगार पंचायत के लिए सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी 
 
अनुपपुर | 06-मई-2018
 
   
    राज्य शासन ने जुलाई में भोपाल में आयोजित होने वाले कौशल एवं रोजगार पंचायत के आयोजन एवं तैयारियों के लिए सभी कलेक्टर्स को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पंचायत के माध्यम से राज्य शासन की 1 लाख युवाओं को रोजगार एवं कौशल के अवसर उपलब्ध कराने की मंशा है। मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक युवाओं को प्रदेशभर में जिला स्तर पर आयोजित होने वाले 51 रोजगार मेलों के माध्यम से चयनित किया जाएगा एवं संभाग स्तर पर आयोजित कौशल एवं रोजगार पंचायत के दिन लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किए जाएंगे।
         10 मई तक जिले में स्थित स्थानीय नियोजकों व उद्योगों तथा शासन के विभिन्न विभागों एवं शासकीय संस्थाओं के अंतर्गत आने वाले समस्त जिला कार्यालयों में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आउटसोर्स के द्वारा होने वाली भर्तियों की जानकारी चाही गई है। सभी जानकारी ई-मेल mprnb/mp.gov.in पर चाही गई है। 

कृषि उपज मण्डियों में हम्माली, तुलाई आदि की नई दरें निर्धारित

कृषि उपज मण्डियों में हम्माली, तुलाई आदि की नई दरें निर्धारित 
 
अनुपपुर | 06-मई-2018
 
   
    प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में उपार्जन सीजन वर्ष 2018-19 के लिये मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने राज्य-स्तरीय हम्माली, तुलाई और अन्य दरों का निर्धारण कर दिया है। इस संबंध में सभी कृषि उपज मण्डियों को निर्देश भी जारी किये गये हैं।
       निर्धारित दरों के अंतर्गत ट्रेक्टर से उतार कर ढेरी लगाने एवं बोरे भरने की दर 7 रुपये प्रति क्विंटल, तुलाई की दर 2 रुपये प्रति क्विंटल, 7 से 8 बोरी की ऊँची थप्पी लगाने के लिये अतिरिक्त श्रम की दर 2 रुपये प्रति क्विंटल, बोरा सिलाई की दर 50 पैसे प्रति बोरा, टेग लगाने की दर 50 पैसे प्रति बोरा और बारदानों में स्टेनसील लगाने की दर एक रुपये प्रति बोरा हो गई है। उक्त सभी दरें मण्डियों में 9 जून, 2018 तक प्रभावशील रहेंगी।

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