Friday, April 27, 2018

मॉडल ए.पी.एल.एम एक्ट में मण्डियों को भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं

मॉडल ए.पी.एल.एम एक्ट में मण्डियों को भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं 
प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड ने स्थिति की स्पष्ट 
अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018
 
   
   मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक ने स्पष्ट किया है कि मॉडल ए.पी.एल.एम एक्ट में प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों को भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि मण्डियों में और प्रतिस्पर्धा बढ़े ताकि किसानों के पास उनकी उपज बेचने के लिये मण्डी के अलावा अन्य विकल्प प्रायवेट मार्केट, ई-मार्केट, मल्टीपल प्लेटफॉर्म आदि उपलब्ध हो इससे मण्डियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और मण्डियों की व्यवस्था सुधरेगी जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा।
   प्रबंध संचालक ने कहा कि प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में कतिपय तत्वों द्वारा इस प्रकार की अफवाह फैलाई जा रही है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मॉडल ए.पी.एल.एम एक्ट के लागू होने से सभी कृषि उपज मंडी समितियाँ भंग कर दी जाएगी और मंडियों में कार्यरत् कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया जायेगा। इस आशंका को लेकर मंडी कर्मचारियों में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसको लेकर कर्मचारी संगठनों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किये गये हैं। उन्होंने इस बात को निराधार बताया है। उन्होंने सभी मंडी कृतकारियों से अनुरोध किया है कि इस प्रकार की अफवाहों में न आयें और मंडी कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करे।

एन.सी.ई. आर.टी. की पाठ्य-पुस्तकों के लिये शिक्षकों का प्रशिक्षण

एन.सी.ई. आर.टी. की पाठ्य-पुस्तकों के लिये शिक्षकों का प्रशिक्षण 

अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018
 
   
    प्रदेश के सभी सरकारी हाईस्कूलों में कक्षा 9 और 10 में विज्ञान और गणित विषय तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कक्षा 11वी और 12वीं में विज्ञान संकाय (गणित एवं जीव विज्ञान) एवं वाणिज्य संकाय की एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य-पुस्तकें लागू की जा रही हैं। एन.सी.ई.आर.टी.की पाठ्य-पुस्तकों की कठिन एवं नवीन अवधारणाओं पर सत्र 2018-19 में हाईस्कूल स्तर के विज्ञान और गणित विषय के स्त्रोत विशेषज्ञों को क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षित विशेषज्ञ मई और जून में संभाग स्तर पर विज्ञान और गणित विषय के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे।

नगरीय क्षेत्रों में 43 तहसील स्वीकृत

नगरीय क्षेत्रों में 43 तहसील स्वीकृत 
भोपाल और इंदौर में बनेंगी 5-5 तहसील 
अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018
 
   
    राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में 43 नवीन तहसील के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक तहसील के लिये 16 नये पद भी स्वीकृत किये गये हैं।  राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय भोपाल-इन्दौर में 5-5, जबलपुर-ग्वालियर में 3-3 और उज्जैन में 2 तहसील बनेंगी। नगरीय निकाय जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु पाँच लाख से कम है, उनमें एक-एक तहसील गठित किया जाना है। इस तरह से देवास, सतना, सागर, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, बुरहानपुर, खण्डवा, मुरैना, भिण्ड, गुना, शिवपुरी, छिन्दवाड़ा, विदिशा, छतरपुर, मन्दसौर, दमोह, नीमच, होशंगाबाद, खरगोन, सीहोर, बैतूल, सिवनी और दतिया में एक-एक नवीन तहसील गठित की जायेंगी। भविष्य में जनसंख्या बढ़ने पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नवीन नगरीय तहसीलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई है।

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