Saturday, March 31, 2018

समाधान ऑनलाइन 3 अप्रैल को

समाधान ऑनलाइन 3 अप्रैल को 
 
अनुपपुर | 31-मार्च-2018
 
   कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने बताया कि समाधान ऑनलाइन की तिथि 3 अप्रैल निर्धारित है। आप ने यह भी बताया कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जिले की गतिविधियों विभागीय योजनाओं की प्रगति तथा अन्य संबंधित विषयों पर चर्चा/समीक्षा करेंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि अपने विभाग से संबंधित जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के साथ बैठक में 3 अप्रैल को कलेक्ट्रेट के वीडियो कान्फ्रेंसिंग हाल में उपस्थित रहें।

2 अप्रैल को वन्दे मातरम एवं मध्य प्रदेश के सामूहिक गायन से नये वित्तीय वर्ष की होगी शुरुआत

2 अप्रैल को वन्दे मातरम एवं मध्य प्रदेश के सामूहिक गायन से नये वित्तीय वर्ष की होगी शुरुआत 
 
अनुपपुर | 31-मार्च-2018
 
   जिले में नये वित्तीय वर्ष की शुरूआत वन्दे मातरम एवं मध्यप्रदेश गान के सामूहिक गायन से होगी। 1 अप्रैल 2018 के दिन रविवारीय अवकाश होने के कारण 2 अप्रैल 2018 को गायन होगा, साथ ही साथ वित्तीय वर्ष की शुरूआत होगीं।
   अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी.तिवारी ने बताया है कि संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर में प्रातः 10.30 बजे सामूहिक रुप से वन्देमातरम एवं मध्य प्रदेश का गायन किया जायेगा, जिसमें परिसर में लगने वाले सभी अधिकारियों कर्मचारियों से भाग लेने के लिए कहा गया है।

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत रामेश्वरम् की यात्रा हेतु आवेदन 02 अप्रैल तक आमंत्रित

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत रामेश्वरम् की यात्रा हेतु आवेदन 02 अप्रैल तक आमंत्रित 

अनुपपुर | 31-मार्च-2018
 
   कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत रामेश्वरम् की यात्रा हेतु आवेदन 02 अप्रैल तक आमंत्रित किए गए हैं। रामेश्वरम् के लिए विशेष ट्रेन अनूपपुर से 17 अप्रैल को रवाना होगी तथा 22 अप्रैल को वापस आएगी। रामेश्वरम् तीर्थ के लिए 170 तीर्थयात्री यात्रा पर जा सकेंगे।
   कलेक्टर श्री शर्मा ने जिले के समस्त तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है, कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत आवेदन प्राप्त किए जाने हैं। इसलिए वे अभियान चलाकर अपने विभाग के मैदानी अमले के माध्यम से गांव-गांव तक प्रचार-प्रसार करायें तथा इच्छुक हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त करें। उन्होंने समाज के बुद्धिजीवियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा मीडिया से जुड़े लोगों से भी योजना का प्रचार-प्रसार करने का आग्रह किया है। 
यात्रा पर जाने के लिए पात्रता
   कलेक्टर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, आवेदक आयकर दाता नही होना चाहिए, इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा न की हो।
सहायक की सुविधा
   मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत एक सहायक की सुविधा होगी। 65 साल से ज्यादा उम्र वाले तीर्थयात्रियों के साथ एक सहायक भी जा सकेगा। पति-पत्नी साथ यात्रा करने पर सहायक ले जाने की सुविधा नही रहेगी, आवेदक पति पत्नि में से किसी एक का नाम चुना जा सकता है तो दोनो ही यात्रा पर जा सकते है। जीवनसाथी अथवा सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जायेगा।
आवेदन करने की प्रक्रिया
   मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिक ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन पंचायत सचिव के माध्यम से तथा नगरीय क्षेत्रों में संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी के माध्यम से जमा कर सकते हैं। मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्राप्त आवेदन संबंधित तहसीलदार को इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ की आवेदक द्वारा पूर्व में योजनांतर्गत यात्रा का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है, संबंधित तहसीलदार को उपलब्ध कराना होगा।

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