Sunday, April 8, 2018

विवाह में उम्र की जांच के लिए शासकीय दस्तावेजों को ही किया जाएगा मान्य

विवाह में उम्र की जांच के लिए शासकीय दस्तावेजों को ही किया जाएगा मान्य 
 
अनुपपुर | 08-अप्रैल-2018
 
   
    बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत लाडो अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में बालक-बालिका की उम्र से संबंधित दस्तावेज के रूप में स्कूल में प्रवेश के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज, स्कूल की अंकसूची, स्कॉलर पंजी, जन्म प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी केन्द्र के रिकार्ड में दर्ज जन्मतिथि, ग्राम पंचायत चौकीदार अथवा पंचायत के रिकार्ड को ही मान्य किया जाए। इन दस्तावेजों के अभाव में सक्षम अधिकारी के लिखित अनुरोध पर ही जिसमें मेडिकल करवाने के कारण का उल्लेख हो, मेडिकल चेकअप कराया जाकर चिकित्सा प्रमाण पत्र मान्य होगा। उल्लेखनीय है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विवाह हेतु बालक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं बालिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।  

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