| विवाह में उम्र की जांच के लिए शासकीय दस्तावेजों को ही किया जाएगा मान्य |
| अनुपपुर | 08-अप्रैल-2018 |
बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत लाडो अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में बालक-बालिका की उम्र से संबंधित दस्तावेज के रूप में स्कूल में प्रवेश के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज, स्कूल की अंकसूची, स्कॉलर पंजी, जन्म प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी केन्द्र के रिकार्ड में दर्ज जन्मतिथि, ग्राम पंचायत चौकीदार अथवा पंचायत के रिकार्ड को ही मान्य किया जाए। इन दस्तावेजों के अभाव में सक्षम अधिकारी के लिखित अनुरोध पर ही जिसमें मेडिकल करवाने के कारण का उल्लेख हो, मेडिकल चेकअप कराया जाकर चिकित्सा प्रमाण पत्र मान्य होगा। उल्लेखनीय है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विवाह हेतु बालक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं बालिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
|
Sunday, April 8, 2018
विवाह में उम्र की जांच के लिए शासकीय दस्तावेजों को ही किया जाएगा मान्य
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Featured Post
युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास
युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास नोडल अधिकारियों की बैठक में निर्वाचन दायित्वों की कलेक्टर ने की समीक्षा ...
इस सप्ताह सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें
-
जनपद जैतहरी में स्वरोजगार शिविर सम्पन्न 160 हितग्राहियों का किया गया पंजीयन अनुपपुर | 11-मई-2018 जिला व्यापार ए...
-
महिलाओं के विरूद्ध हिंसा रोकने शैफील्ड हैलम विश्वविद्यालय से हुआ एम.ओ.यू. - अनुपपुर | 07-मार्च-2018 महिलाओं के विरूद्ध ...
-
परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के लिए 31 मार्च तक करें आवेदन अनुपपुर | 27-मार्च-2018 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ह...
-
ओडीएफ गांव का सपना साकार कर समाज में लाए परिवर्तन अनुपपुर | 06-अगस्त-2018 स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत ‘‘स्वच्छ अनूपप...
-
प्रत्येक मंगलवार होगा विद्युत जनसुनवाई का आयोजन अनूपपुर 5 जनवरी 2019/ कार्यपालन अभियंता एमपीपीकेवीवीसीएल श्री प्रमोद गेडाम ने बताया कि सप्ता...

No comments:
Post a Comment