Wednesday, April 11, 2018

ग्राम पंचायतों में 14 अप्रैल को होंगी ग्राम सभायें

ग्राम पंचायतों में 14 अप्रैल को होंगी ग्राम सभायें 
 
अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018
 
    प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 14 अप्रैल को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रतीक्षा सूची को अपग्रेड करने, निर्माणधीन आवासों को शीघ्र पूरा कराने तथा पंचायत में चलाए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। ग्राम सभाओं में पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत उपलब्ध राशि तथा प्रस्तावित कार्यों के नवीन दिशा-निर्देशों तथा एप से सदस्यों को अवगत कराया जायेगा। ग्राम को खुले में शौंच मुक्त घोषित करने की रणनीति तथा अवधि का निर्धारण किया जाएगा। खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुके ग्रामों को “कचड़ा मुक्त-कीचड़ मुक्त” ग्राम के रूप में विकसित करने के लिये रणनीति निर्धारित की जाएगी। ग्राम सभा में अनिवार्य करों के करा-रोपण एवं वसूली की जानकारी दी जाएगी। ग्राम पंचायत अंतर्गत विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन वितरण और आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण आहार की व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। जिन ग्रामों में सभी पात्र महिलाएं स्व-सहायता समूह की सदस्य बन चुकी हैं, उनकी पूर्ण जानकारी ग्राम सभा में रखी जाएगी।

बाल विवाह कानूनन अपराध - होगी सख्त कार्यवाही

बाल विवाह कानूनन अपराध - होगी सख्त कार्यवाही 
2 वर्ष तक का कारावास, वं 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा उल्लघन पर, सेवा प्रदाता भी होंगे सजा के पात्र 
अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018
 
   जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्रीमती मंजूषा शर्मा ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में दड प्रावधान के अंतर्गत बालिका की आयु 18 वर्ष और बालक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये। अधिनियम अनुसार ऐसे विवाह में शामिल प्रत्येक व्यक्ति सजा का भागीदार होता है चाहे वह विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाता ही क्यों न हों। बाल विवाह कराने पर 2 वर्ष की सजा व 1 लाख तक का जुर्माना या इससे भी अधिक हो सकता है।इस अधिनियम से संबंधित प्रकार की सुनवाई के लिये जिला न्यायालय सक्षम न्यायालय है तथा बाल विवाह किये जाने पर 2 वर्ष के कारावास, एक लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
    बाल विवाह रोकना एवं इसे हतोत्साहित करना हर समझदार और कानूनप्रिय व्यक्ति की जिम्मेदारी
   श्रीमती शर्मा ने कहा कि बाल विवाह रोकना एवं इसे हतोत्साहित करना हर समझदार और कानूनप्रिय व्यक्ति की जिम्मेदारी है, इसलिये यह अवश्य सोचें कि कहीं आप 18 वर्ष से कम उम्र की लाडली बिटिया का विवाह करके उसकी जिदंगी अनजाने जोखिम में डालने तो नहीं जा रहे हैं। साथ ही आपने अक्ष्य तृतीया और विशेष तिथियों के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिये जिले के सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों, सभी धर्मगुरू, समाज के मुखिया, हलवाई, केटरर, बैंडवाला, घोड़ीवाला, ट्रांसपोर्ट, प्रिंटिंग प्रेस के प्रबंधक, ब्यूटी पार्लर, संचालक मंगल भवन और अन्य संबंधितों से अनुरोध किया है कि वे किसी विवाह या समारोह में शामिल होने से पहले यह अवश्य देख लें कि कहीं वो बाल विवाह तो नहीं है। यदि बाल विवाह हो तो इसे रोकने में शासन को सहयोग प्रदान करें। उन्होंने सभी विभागों को भी इस संबंध में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया है।

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी 

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018
 
   प्राचार्य जन जाति विश्व विद्यालय अमरकंटक ने बताया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा-6वीं में प्रवेश के लिये होने वाली परीक्षा का आयोजन 21 अप्रैल 2018 को होना है। आपने बताया  है कि जिन अभ्यर्थियों ने कामन सर्विस सेंअर के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया था, उनके प्रवेश पत्र कामन सर्विस सेंटर से ही प्राप्त किये जा सकते है। जिन अभ्यर्थियों ने ऑफलाईन माध्यम से आवेदन पत्र जमा किये थे। उनके प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुकें है तथा जिला अधिकारी के माध्यम से प्रवेश पत्रों का वितरण खण्ड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) द्वारा किया जा रहा है। आफलाईन माध्यम से आवेदन करने वाले विद्यार्थीयो, जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक से भी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते है।
   परीक्षा संबंधी किसी भी परेशानी हेतु विद्यालय में हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। प्रवेश पत्र  से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हेतु हेल्पलाईन नम्बर 9425957544, 9425435089, एवं 9424162726 पर संपर्क कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये विद्यालय की वेबसाईट www.jnvamk.in नवोदय विद्यालय समिति के वेबसाईट www.nvshq.org प्राप्त की जा सकती है।

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