| आदिम जनजातियों को बिना भर्ती प्रक्रिया नियुक्ति देने का प्रावधान |
| अनुपपुर | 23-जून-2018 |
मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) नियम-1998 के नियम-4 ख में संशोधन की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) 31 मई 2018 में प्रकाशित कर दी गई है।
संशोधन अनुसार आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध में उल्लेख किया गया है कि यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मंडला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का है और संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना इन पद पर नियुक्त किया जायेगा। |
Saturday, June 23, 2018
आदिम जनजातियों को बिना भर्ती प्रक्रिया नियुक्ति देने का प्रावधान
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